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Bank Locker: सील हो सकता है आपका बैंक लॉकर! RBI का है आदेश, जल्द करें ये काम

RBI के नए नियम के तहत बैंक लॉकर ग्राहकों को संशोधित एग्रीमेंट साइन करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर लॉकर सील हो सकता है। बैंक ग्राहकों को फाइनल नोटिस भेजने और लॉकर बंद करने की तैयारी में हैं।

Curated By: Suneel Kumarअपडेटेड Jun 18, 2025 पर 4:53 PM
Bank Locker: सील हो सकता है आपका बैंक लॉकर! RBI का है आदेश, जल्द करें ये काम
बैंक ऐसे ग्राहकों के खिलाफ कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं, जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।

कई ग्राहक अपने बैंक लॉकर का एक्सेस खो सकते हैं। इसकी वजह है संशोधित रेंटल एग्रीमेंट। RBI के नियमों के मुताबिक, इन एग्रीमेंट पर बैंक लॉकर वाले सभी ग्राहकों को साइन करने हैं। लेकिन, करीब 20% लॉकर किरायेदार ऐसे हैं, जिनका बैंक लॉकर सील हो सकता है। क्योंकि इन्होंने अभी तक एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया है।

एग्रीमेंट में क्या प्रावधान हैं?

नए लॉकर एग्रीमेंट के अनुसार, अगर बैंक लॉकर की सामग्री को सुरक्षित रखने में विफल होता है, तो ग्राहक कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अगर आग या अन्य कारणों से लॉकर की सामग्री खराब या नष्ट होती है, तो बैंक को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

नया एग्रीमेंट साइन करने के लिए ग्राहक से कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाएगा, स्टांप ड्यूटी भी बैंक ही देगा।

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