EPFO: नौकरी बदलने या बेरोजगार होने पर कई कर्मचारी अपने प्रोविडेंट फंड (PF) का पैसा निकाल लेते हैं। हालांकि, बहुत कम लोग जानते हैं कि 5 साल की लगातार सर्विस पूरी होने से पहले PF निकालने पर टैक्स और TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स लग सकता है। ऐसे में PF निकालने से पहले इसके नियमों को समझना जरूरी है। इनकम टैक्स कानून और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नियमों के अनुसार, PF निकासी पर टैक्स लगेगा या नहीं, यह से कर्मचारी के लगातार सर्विस पीरियड पर निर्भर करता है।
