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यह फाइनेंशियल ईयर खत्म होने जा रहा है, 31 मार्च से पहले ये 6 काम जरूर कर दें नहीं तो होगी दिक्कत

अगर आपने टैक्स-सेविंग्स पूरी नहीं की है तो आपको यह काम 31 मार्च से पहले कर देना होगा। इसी तरह फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए आखिरी तारीख 31 मार्च होगा। अगर आपने पैन से आधार को लिंक नहीं कराया है तो इसे 31 मार्च तक करना होगा

Abhishek Anejaअपडेटेड Mar 14, 2023 पर 6:26 PM
यह फाइनेंशियल ईयर खत्म होने जा रहा है, 31 मार्च से पहले ये 6 काम जरूर कर दें नहीं तो होगी दिक्कत
पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। ऐसा लगता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस समयसीमा को इस बार नहीं बढ़ाएगा।

फाइनेंशियल ईयर 2022-23 जल्द खत्म होने जा रहा है। टैक्सपेयर्स के लिए कुछ ऐसे काम हैं, जिन्हें 31 मार्च से पहले खत्म कर लेना जरूरी होता है। अगर आपने ये काम 31 मार्च तक पूरे नहीं किए तो आपको दिक्कत हो सकती है। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं।

1. 31 मार्च से पहले आधार और पैन को लिंक करें

पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। ऐसा लगता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस समयसीमा को इस बार नहीं बढ़ाएगा। अगर आपने अब तक अपना पैन आधार से लिंक नहीं कराया है तो 31 मार्च से पहले करा दें। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। इसके चलते आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकेंगे। आपको बैंकिंग सेवाओं और इनवेस्टमेंट से जुड़े ट्रांजेक्शन में भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपका KYC इनवैलिड हो जाएगा। आपको पैन को आधार से लिंक करने के लिए 1000 रुपये फीस चुकानी होगी।

2.   एडवान्स टैक्स का पेमेंट

अगर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपये से ज्यादा है तो आपको 15 मार्च तक एडवान्स टैक्स का पेमेंट जरूर कर देना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंटरेस्ट चुकाना होगा। अगर आपको बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम होती है और आपने सेक्शन 44एडी और 44 ADA के तहत प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को सेलेक्ट किया है तो आपको 15 मार्च से पहले 100 फीसदी एडवान्स टैक्स डिपॉजिट करना होगा।

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