मोटर इंश्योरेंस का क्लेम जल्द हो जाएगा सेटल, इन बातों का रखना होगा ध्यान

अगर आपने अपनी कार के लिए कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी खरीदी है तो एक्सिडेंट की स्थिति में कार को हुए नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी करती है। उसे ठीक कराने पर जो खर्च आता है वह बीमा कंपनी चुकाती है। लेकिन, इसके लिए आपको सही तरह से क्लेम करना जरूरी है

अपडेटेड Mar 02, 2023 पर 10:55 AM
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बीमा कंपनी में क्लेम करने से पहले आपको कुछ जरूरी डॉक्युमेंट्स की जांच जरूर कर लेनी चाहिए। इनमें मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), ड्राइविंग लाइसेंस और आधार शामिल हैं।

कार का बीमा (Car Insurance) होने के बावजूद कोई नहीं चाहता कि उसकी कार एक्सिडेंट का शिकार हो जाए। डेंट लगने पर कार बहुत खराब दिखती है। इसे ठीक कराने पर काफी खर्च आता है। हालांकि, इंश्योरेंस खर्च का आपका बोझ बहुत कम कर देता है। खासकर अगर आपने कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कराया है तो आपकी चिंता और कम हो जाती है। लेकिन, क्लेम के जल्द सेटलमेंट के लिए आपके लिए अपनी पॉलिसी और क्लेम के सही प्रोसेस को जानना बहुत जरूरी है। सही तरह से क्लेम नहीं करने पर बीमा कंपनी आपके क्लेम को रिजेक्ट कर देती है।

मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज को कंपेयर करें

सबसे पहले अपनी कार के लिए इंश्योरेंस खरीदने से पहले आपके लिए कुछ मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज को कंपेयर करना जरूरी है। इससे आपको सही कवरेज वाली पॉलिसी का चुनाव करने में मदद मिलती है। आपको यह भी पता रहता है कि आपने जिस पॉलिसी को सेलेक्ट किया है, उसके क्या-क्या फीचर्स हैं। Insuretechs के बढ़ते इस्तेमाल से मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना आसान हो गया है।

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अपनी पॉलिसी को जानें

अक्सर प्रोसेस का पालन नहीं करने की वजह से मोटर इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए अपनी पॉलिसी को ठीक तरह से समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको पॉलिसी की डिटेल्स एक बार ध्यान से पढ़ना होगा। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि पॉलिसी में क्या कवर है और क्या कवर नहीं है। कुछ जरूरी बातें जानने से आपको फायदा होगा। जैसे अगर ड्रग और अल्कोहल का इस्तेमाल करने के बाद गाड़ी चलाई जाती है तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। अगर बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाई जाती है तो भी क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा।

ये डॉक्युमेंट्स जरूर चेक कर लें

बीमा कंपनी में क्लेम करने से पहले आपको कुछ जरूरी डॉक्युमेंट्स की जांच जरूर कर लेनी चाहिए। इनमें मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), ड्राइविंग लाइसेंस और आधार शामिल हैं। इनमें से किसी एक डॉक्युमेंट के नहीं होने से आपके क्लेम अप्लिकेशन को प्रोसेस नहीं किया जाएगा। इस वजह से क्लेम सेटलमेंट में अनावश्यक देरी होगी।

ईमानदारी और पारदर्शिता बरतें

सबसे पहले तो आपको मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते वक्त अपनी कार के बारे में सभी जानकारियां बीमा कंपनी को देनी चाहिए। दूसरा, एक्सिडेंट की स्थिति में आपको हर जानकारी ईमानदारी से बतानी होगी। बीमा कंपनी के एग्जिक्यूटिव्स आपसे एक्सिडेंट की स्थितियों के बारे में पूछते हैं। वे दुर्घटना की तारीख, वक्त और स्थान के बारे में पूछते हैं। इसलिए इसके बारे में आपको सही तरीके से बताना होगा। अगर आपने सर्वेयर के सवालों के जवाब देने में किसी तरह की गड़बड़ की तो इसका आपके क्लेम पर खराब असर पड़ सकता है।

MoneyControl News

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First Published: Mar 02, 2023 10:50 AM

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