Yash Dayal Sexual Harassment Case: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महिला से यौन शोषण के आरोप में क्रिकेटर यश दयाल के खिलाफ दर्ज FIR के मामले में उनकी गिरफ्तारी पर मंगलवार (15 जुलाई) को रोक लगा दी। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अनिल कुमार की पीठ ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए खेलने वाले 27 वर्षीय यश दयाल की तरफ से दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया। याचिका में उन्होंने मामले में अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने और FIR रद्द करने का अनुरोध किया था।
याचिकाकर्ता के वकील गौरव त्रिपाठी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि अदालत ने यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई तक कोई उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है।
दयाल के खिलाफ FIR छह जुलाई को भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 (झांसा देकर यौन संबंध बनाने) के तहत गाजियाबाद जिले के इंदिरापुरम थाना में दर्ज की गई थी। इसमें एक महिला ने दयाल पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। शिकायतकर्ता के मुताबिक, दोनों करीब पांच साल पहले मिले थे। इस दौरान दयाल ने उससे शादी करने का वादा किया था।
कथित पीड़िता ने यह भी दावा किया है कि दयाल शादी करने का उसका प्रस्ताव टालता रहा। फिर आखिर उसे पता चला कि दयाल का अन्य महिलाओं के साथ भी संबंध है। यह शिकायत शुरुआत में मुख्यमंत्री के ऑनलाइन शिकायत निपटान पोर्टल (आईजीआरएस) पर 21 जून को की गई थी।
महिला ने बताया कि उसने 14 जून 2025 को उसने महिला हेल्पलाइन 181 पर कॉल की थी, लेकिन पुलिस थाने में मामले की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई। महिला ने कहा कि वह आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर स्थिति में है। इसलिए अब वह सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से न्याय की मांग कर रही है। उसने दावा किया है कि उसके पास चैट, स्क्रीनशॉट, वीडियो कॉल और तस्वीरों सहित कई अन्य सबूत मौजूद हैं।