संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने विजिटर्स के लिए वीजा बढ़ाने की प्रक्रिया पहले से काफी आसान कर दिया है। नई फ्लेक्सिबल वीजा पॉलिसी और ऑनलाइन सर्विस की वजह से आप अपना यूएई में अपना स्टे बिना किसी दिक्कत के बढ़ा सकते हैं। लेकिन हर विज़िट वीज़ा बढ़ाया नहीं जा सकता, इसलिए सबसे पहले अपना वीजा टाइप चेक करना बहुत जरूरी है। ज्यादातर टूरिस्ट, बिजनेस, रिश्तेदारों से मिलने, इलाज, पढ़ाई या ट्रेनिंग वाले वीजा UAE के अंदर एक्सटेंशन की इजाजत देते हैं। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) देशों के नागरिक भी आमतौर पर मंजूरी मिलने पर अपना विजिट वीजा एक बार रिन्यू कर सकते हैं।
एक्सटेंशन की अवधि और शर्तें इस बात पर निर्भर करती हैं कि आपका वीजा किस तरह का है, और किस अथॉरिटी ने इसे जारी किया है और आप UAE में कैसे आए थे। सबसे जरूरी बात ये है कि आपको वीजा खत्म होने से पहले ही एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। दुबई अब 10 दिनों का ग्रेस पीरियड नहीं देता और वीजा समय से ज्यादा रहने पर हर दिन AED 50 का जुर्माना देना पड़ता है।
UAE विजिट वीजा एक्सटेंशन फीस
UAE विजिट वीजा बढ़ाने की कुल लागत इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस तरह के वीजा पर हैं और कहां से आवेदन कर रहे हैं। आम तौर पर AED 600 बेस एक्सटेंशन फीस होती है, जिस पर 5% वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) भी लगता है। अगर आप UAE के अंदर से अप्लाई करते हैं, तो आपको AED 500 की अतिरिक्त प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ती है। इसके अलावा नॉलेज दिरहम (AED 10) और इनोवेशन दिरहम (AED 10) भी चार्ज किए जाते हैं। कुल राशि आपके वीजा कैटेगरी और स्थिति के अनुसार थोड़ी बदल सकती है। इसलिए आवेदन करने से पहले ICP पोर्टल या आमेर सेंटर पर फीस एक बार जरूर चेक कर लें।
आप UAE से बाहर गए बिना अपना वीजा बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसे आप ऑनलाइन और खुद जाकर दो तरह से अप्लाई कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे करें ऑनलाइन आवेदन और खुद जाकर अप्लाई
ऑनलाइन वीजा एक्सटेंशन की प्रक्रिया काफी आसान और सुविधाजनक है:
स्टेप 1: पहले UAE Pass का इस्तेमाल करके ICP स्मार्ट सर्विसेज पोर्टल या मोबाइल ऐप में लॉग इन करें।
स्टेप 2: इसके बाद टूरिस्ट वीजा एक्सटेंशन या उससे जुड़ी सर्विस चुनें।
स्टेप 3: अपनी पर्सनल, ट्रैवल और पासपोर्ट डिटेल्स को ध्यान से भरें।
स्टेप 4: अब पासपोर्ट की कॉपी और मौजूदा वीजा जैसी जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।
स्टेप 5: लागू फीस को ऑनलाइन पे करें।
स्टेप 6: अंत में आपको एक कन्फर्मेशन ईमेल मिलेगा, जिसमें आपकी एप्लिकेशन ID होगी, जिसे आप आगे ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
आप अपना वीजा बढ़ाने के लिए आमेर सेंटर या कस्टमर हैप्पीनेस सेंटर भी जा सकते हैं
स्टेप 1: सबसे पहले एक ऑटोमेटेड क्यू टिकट लें और अपनी बारी आने का इंतजार करें।
स्टेप 2: इसके बाद सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी एप्लीकेशन जमा करें।
स्टेप 3: अंत में काउंटर पर सर्विस फीस का भुगतान करें।
अगर आपका वीजा किसी स्पॉन्सर या ट्रैवल एजेंसी ने अरेंज किया है, तो वे आपकी जगह पर भी वीजा एक्सटेंशन की एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं।
वीजा खत्म होने पर रुकना गंभीर उल्लंघन
UAE में वीजा खत्म होने के बाद रुकना गंभीर नियम उल्लंघन माना जाता है और तुरंत फाइन लगना शुरू हो जाता है। टूरिस्ट वीजा वालों को कोई ग्रेस पीरियड नहीं मिलता। वहीं, गोल्डन या ग्रीन वीजा रखने वाले रेजिडेंट और उनके परिवार के सदस्य वीजा एक्सपायर होने के बाद 180 दिन तक रुक सकते हैं। बाकी रेजिडेंट्स को आम तौर पर 30 से 60 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। नया वीजा अप्लाई करने या UAE छोड़ने से पहले सभी फाइन चुकाने होंगे।