Switzerland Schengen Visa: स्विट्जरलैंड घूमने का बना रहे प्लान तो पहले जान लें नियम, शेनजेन वीजा में हुआ ये बड़ा बदलाव

Switzerland Schengen Visa: अगर आप स्विट्जरलैंड जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो नए वीजा नियम जरूर जान लें। वीएफएस ग्लोबल के अनुसार अब केवल आधिकारिक चेकलिस्ट में दिए गए डाक्यूमेंट्स ही जमा किए जा सकते हैं। अतिरिक्त डाक्यूमेंट्स या स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं किए जाएंगे

अपडेटेड Aug 04, 2025 पर 4:21 PM
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शेनजेन वीजा प्रक्रिया संभालने वाली वीएफएस ग्लोबल ने नया निर्देश जारी किया है (Photo: Canva)

Switzerland Schengen Visa: अगर आप यूरोप के सबसे खूबसूरत देश यानी स्विट्जरलैंड में घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इससे पहले आपको वीजा को लेकर सारी जानकारियां अच्छे से जान लेना चाहिए। हाल ही में यहां के वीजा नियम में कुछ बदलाव आए है। स्विस दूतावास के वीजा पार्टनर ने हाल ही में कुछ नए नियम लागू किए हैं। भारत में स्विस दूतावास के लिए शेनजेन वीजी प्रक्रिया संभालने वाली वीएफएस ग्लोबल ने नया निर्देश जारी किया है।

इस नए निर्देश के तहत अब आवेदकों को केवल वही डाक्यूमेंट्स जमा करने होंगे जो आधिकारिक चेकलिस्ट में बताए गए हैं। यानी कोई अतिरिक्त डाक्यूमेंट्स, स्पष्टीकरण या अतिरिक्त सामग्री के आधार पर अपील स्वीकार नहीं की जाएगी।

जारी किया ये अलर्ट


शेनजेन वीजा से जुड़े अलर्ट के मुताबिक, “सभी आवेदकों को बताया जाता है कि वीजा एप्लिकेशन सेंटर (वीएसी) में केवल उसी वीजा कैटेगरी की आधिकारिक चेकलिस्ट में दिए गए डाक्यूमेंट्स ही जमा किए जाएंगे।” वीएफएस ग्लोबल की 2025 की मौजूदा चेकलिस्ट के मुताबिक, शेनजेन वीजा (टूरिस्ट कैटेगरी) के लिए सभी आवेदकों को सिर्फ आधिकारिक गाइडलाइन में बताए गए दस्तावेज ही पूरे सेट के रूप में जमा करने होंगे।

आइए जानते है कौन-कौन से डाक्यूमेंट्स जमा करने होंगे।

1- पिछले 10 सालों के बीच जारी हुआ एक वैलिड पासपोर्ट, जिसमे वापसी की तारीख के बाद कम से कम 3 महीने तक वैध हो और जिसमें कम से कम दो पेज खाली हों।

2- इसके साथ ही एक हाल ही में खिंचवाई गई पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, जिसका बैकगाउंड व्हाइट हो और जो 6 महीने से ज्यादा पुरानी न हो। इस फोटो को केवल चिपकाएं, इसे स्टेपल या पिन न करें।

3- वीजा आवेदन के लिए आपको एक पूरा और साइन किया हुआ एप्लिकेशन फॉर्म जमा करना होगा। नाबालिगों के लिए यह फॉर्म उनके कानूनी अभिभावकों द्वारा साइन किया हुआ होना चाहिए।

4- आपके एम्प्लायर की ओर से कंपनी के लेटरहेड पर एक आईडी कार्ड होना चाहिए, जिस पर एचआर डिपार्टमेंट का साइन और स्ट्रैम्प लगा हो। इसमें आपकी पोजिशन, यात्रा की डेट, यात्रा का उद्देश्य और कंपनी की ओर से नो-ऑब्जेक्शन स्टेटमेंट होना चाहिए।

5- इसके अलावा, कम से कम ₹30,36,660 (यूरो 30,000) कवरेज वाला यात्रा इंश्योरेंस जरूरी है, जो शेनजेन देशों में मान्य हो और पूरी जर्नी टाइम के दौरान इमरजेंसी मेडिकरल को कवर करे।

6- साथ ही यात्रियों के नाम के साथ कन्फर्म रिटर्न फ्लाइट टिकट और अगर हो तो शेनजेन देशों के भीतर की यात्रा योजनाएं भी जमा करनी होंगी। होटल बुकिंग, टूर कन्फर्मेशन या भुगतान रसीदें भी अनिवार्य रूप से देनी होंगी।

7- पारिवारिक आवेदन में एक साथ डॉक्यूमेंट जमा किए जा सकते हैं। केवल परिवार के हेड को इकोनॉमिक डॉक्युमेंट, इंश्योरेंस और सभी नामों के साथ बुकिंग जमा करनी होगी।

8- छात्रों (16 वर्ष से ऊपर) के लिए छात्र आईडी और स्कूल या यूनिवर्सिटी का आईडी कार्ड जरूरी है।

9- नाबालिगों (18 वर्ष से कम) बच्चों के लिए, अगर वे दोनों माता-पिता के साथ नहीं जा रहे हैं तो गैर-यात्री माता-पिता की नोटरीकृत सहमति जरूरी है। अकेले यात्रा करने पर दोनों माता-पिता की सहमति और उनके पहचान दस्तावेज़ों की कॉपी देनी होगी।

10- वीजा के लिए फाइनेंशियल प्रूफ A4 साइज में बैंक की स्ट्रैम्प और साइन के साथ जमा करना होगा। इसमें नौकरीपेशा लोगों के लिए पिछले 3 महीनों की सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट और पिछले 2 साल के ITR-V शामिल हैं। बिजनेस करने वालों को व्यवसाय पंजीकरण, 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट और ITR-V देना होगा। वहीं, सेवानिवृत्त लोगों को 3 महीने का पेंशन स्टेटमेंट और अन्य आय के प्रमाण, जैसे किराए की रसीद, जमा करनी होगी।

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