Bajinder Singh Rape Case: पंजाब में साल 2018 में एक युवती से यौन उत्पीड़न के मामले में स्वयंभू ईसाई धर्म प्रचारक एवं विवादित पादरी बजिंदर सिंह को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट अब 1 अप्रैल को सजा का ऐलान करेगा। मोहाली के पॉक्सो कोर्ट ने जीरकपुर यौन उत्पीड़न और रेप मामले में पादरी बजिंदर सिंह को दोषी करार दिया है। हालांकि, अन्य 5 आरोपियों को कोर्ट ने सबूतों के आभाव में बरी कर दिया।
यह मामला 2018 में जीरकपुर की एक महिला से जुड़े यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा है। पादरी बजिंदर को जुलाई 2018 में दिल्ली एयरपोर्ट पर लंदन जाने वाली फ्लाइट में सवार होने की कोशिश करते समय अरेस्ट किया गया था। 28 फरवरी को 22 वर्षीय महिला की शिकायत के आधार पर 42 वर्षीय पादरी पर यौन उत्पीड़न के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।
सिंह शुक्रवार को छह अन्य आरोपियों के साथ अदालत में पेश हुए। हालांकि, सबूतों के अभाव में पांच सह-आरोपियों को बरी कर दिया गया। जीरकपुर पुलिस ने चमत्कार के जरिए बीमारियों को ठीक करने का दावा करने वाले बजिंदर सिंह के खिलाफ पीड़िता की शिकायत के आधार पर छह अन्य लोगों के साथ FIR दर्ज की थी। अन्य आरोपियों में अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, सुच्चा सिंह, जतिंदर कुमार, सितार अली और संदीप उर्फ पहलवान शामिल थे।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार), 420 (धोखाधड़ी), 354 (शील भंग), 294 (अश्लील कृत्य), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 506 (आपराधिक धमकी), 148 (दंगा) और 149 (अवैध रूप से एकत्र होना) के तहत मामला दर्ज किया है।
चार्जशीट के अनुसार, ताजपुर गांव में चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम के पादरी बजिंदर सिंह ने कथित तौर पर जालंधर में एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न किया। उसने कथित तौर पर उसका फोन नंबर ले लिया और अश्लील मैसेज भेजने शुरू कर दिए।
उसने कथित तौर पर उसे चर्च में अपने केबिन में अकेले बैठाया, जहां उसने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। शिकायत के बाद कपूरथला पुलिस ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था।
पंजाब पुलिस ने मंगलवार को एक महिला की शिकायत के आधार पर बजिंदर सिंह के खिलाफ मारपीट और अन्य आरोपों में मामला दर्ज कर लिया है। कुछ दिनों पहले ही सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें स्वयंभू ईसाई धर्म प्रचारक द्वारा महिला को थप्पड़ मारते हुए और उससे बहस करते हुए देखा गया था।
मोहाली पुलिस ने 35 वर्षीय महिला द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कार्यालय में शिकायत किए जाने के बाद दर्ज हुए मामले की जांच शुरू की। वह मंगलवार को मुल्लांपुर में पुलिस के समक्ष पेश हुई और अपना बयान दर्ज कराया।