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Delhi New Rules: दिल्ली में अब पुरानी कारों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल! आज से लागू हुए नए नियम, जानें डिटेल्स

Delhi New Rules: दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर बैन वाला नया नियम मंगलवार (1 जुलाई) सुबह 6 बजे से शुरू हुआ। इसमें 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों को तेल की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। यानी अब दिल्ली में किसी राज्य की पुरानी कारों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा

अपडेटेड Jul 01, 2025 पर 12:56 PM
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Delhi New Rules: एक जुलाई से पेट्रोल पंपों पर एंड-ऑफ-लाइफ वाहनों (EoL) में तेल भरने पर पूरी तरह बैन होगा

Delhi New Rules: दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पुरानी गाड़ियों पर बैन लगा दिया है। जी हां, अब 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के चक्के जाम होने वाले हैं। दिल्ली में कड़ी सुरक्षा के बीच पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल-डीजल देने पर प्रतिबंध की शुरुआत हो चुकी है। यह अभियान मंगलवार (1 जुलाई) सुबह 6 बजे से शुरू हुआ। इसमें 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल कारों और 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों को ईंधन की बिक्री पर बैन लगाया गया है।

दिल्ली सरकार ने ऐसे वाहनों का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में करीब 350 पेट्रोल पंपों पर स्वचालित नंबर प्लेट रीडर कैमरे (ANPR) लगाए हैं। परिवहन विभाग ने अपने संगठन, दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली नगर निगम (MCD) के कर्मियों को शामिल करते हुए एक विस्तृत तैनाती योजना तैयार की है।

परिवहन विभाग, ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस की कई टीमों को दक्षिण दिल्ली के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर तैनात किया गया है। चिराग दिल्ली के ढींगरा पेट्रोल पंप पर परिवहन प्रवर्तन और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की टीम सुबह से ही तैनात देखी गईं।


सुबह 6 बजे से नए निमय लागू

परिवहन प्रवर्तन टीम के ASI धर्मवीर ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा, "हम सुबह 6 बजे से यहां हैं ताकि किसी भी पुराने वाहन में ईंधन नहीं भरने दिया जाए। पेट्रोल पंपों को ऐसे वाहनों को ईंधन न देने का निर्देश दिया गया है।" उन्होंने कहा कि पुराने वाहनों की पहचान के लिए पंप पर AI कैमरे और हूटर सिस्टम भी लगाए गए हैं।

धर्मवीर ने कहा, "अगर ऐसा कोई वाहन आता है, तो कैमरे तुरंत उसका पता लगा लेते हैं और कर्मचारियों को सचेत करने के लिए हूटर बजा देते हैं।" उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में वाहनों को मौके पर ही जब्त कर लिया जाता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जगन लाल ने कहा कि वे अपने केंद्रीय डेटाबेस का उपयोग करके वाहनों के डिटेल्स की पुष्टि कर रहे हैं।

ASI जगन लाल ने कहा, "कैमरे ऑटोमेटिक रूप से हमें सूचित करेंगे। लेकिन हमारी टीम भी केंद्रीय डेटाबेस का उपयोग करके वाहनों की जांच कर रही हैं। यह अभियान स्थानीय पुलिस और परिवहन अधिकारियों के साथ मिलकर चलाया जा रहा है। ताकि पूर्ण अनुपालन हो सके और कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके।"

पेट्रोल पंप मालिकों ने क्या कहा?

ढींगरा पेट्रोल पंप के कर्मचारी हृदय राम ने कहा, "हमें किसी भी पुराने वाहन में ईंधन नहीं भरने का निर्देश दिया गया है। जैसे ही कैमरे द्वारा या हमें ऐसे वाहन का पता चलता है, हम तुरंत पुलिस या प्रवर्तन दल को सचेत करते हैं।" यह कदम वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार के प्रयास का हिस्सा है।

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साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दिल्ली में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर बैन लगा दिया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के 2014 के एक आदेश में भी सार्वजनिक स्थानों पर 15 साल से पुराने वाहनों की पार्किंग पर रोक लगाई गई थी।

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