भारत में विमान नियामक संस्था DGCA (डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एविएशन) ने आज शनिवार को एयरबस A318, A319, A320 और A321 विमान को लेकर सेफ्टी से जुड़े अनिवार्य निर्देश जारी किए हैं। डीजीसीए ने विमान कंपनियों को प्रभावित जहाजों को उड़ान से पहले खास निरीक्षण और संशोधन करने का निर्देश दिया है। डीजीसीए ने विमान कंपनियों को अपने कंप्लाएंस रिकॉर्ड को इसी हिसाब से करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कोई भी जहाज जरूरी सुरक्षा मानकों को पूरा किए बिना उड़ान न भर सके। यह पूरी कवायद एक घटना के बाद शुरू हुई जिसके चलते यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी (EASA) ने निर्देश जारी किए और अब भारत में भी डीजीसीए ने अनिवार्य निर्देश जारी किया है।
