केरल की एक अदालत ने गुरुवार को एक व्यक्ति को तीन आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस शख्स को अपनी नाबालिग बेटी का तीन साल तक बार-बार यौन उत्पीड़न करने का दोषी पाया गया। हैवान पिता करीमनगर के पास अपने किराए के मकान में तीन साल तक, पांस साल की उम्र से लेकर आठ साल की उम्र तक बार-बार मासूम बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाता रहा। स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (SPP) शिजोमन जोसेफ ने बताया कि इडुक्की फास्ट ट्रैक विशेष अदालत की जज मंजू वी ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) के तहत अलग-अलग अपराधों के लिए इस शख्स को मरने तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
