Get App

हैवान पिता, तीन साल तक अपनी ही बेटी के साथ करता रहा दरिंदगी, कोर्ट ने दी मौत तक आजीवन कारावास की सजा

अदालत ने पिता पर तीन लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया और निर्देश दिया कि अगर यह राशि उससे वसूल हो जाए, तो वो पैसा उसकी बेटी को दे दी जाए। अदालत ने कहा कि अगर जुर्माना नहीं भरा गया, तो दोषी को और छह साल की अतिरिक्त कैद की सजा काटनी होगी। अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को बच्ची को पर्याप्त मुआवजा देने का भी निर्देश दिया

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 17, 2025 पर 7:28 PM
हैवान पिता, तीन साल तक अपनी ही बेटी के साथ करता रहा दरिंदगी, कोर्ट ने दी मौत तक आजीवन कारावास की सजा
हैवान पिता, तीन साल तक अपनी ही बेटी के साथ करता रहा दरिंदगी (FILE PHOTO)

केरल की एक अदालत ने गुरुवार को एक व्यक्ति को तीन आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस शख्स को अपनी नाबालिग बेटी का तीन साल तक बार-बार यौन उत्पीड़न करने का दोषी पाया गया। हैवान पिता करीमनगर के पास अपने किराए के मकान में तीन साल तक, पांस साल की उम्र से लेकर आठ साल की उम्र तक बार-बार मासूम बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाता रहा। स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (SPP) शिजोमन जोसेफ ने बताया कि इडुक्की फास्ट ट्रैक विशेष अदालत की जज मंजू वी ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) के तहत अलग-अलग अपराधों के लिए इस शख्स को मरने तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अदालत ने पिता पर तीन लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया और निर्देश दिया कि अगर यह राशि उससे वसूल हो जाए, तो वो पैसा उसकी बेटी को दे दी जाए। अदालत ने कहा कि अगर जुर्माना नहीं भरा गया, तो दोषी को और छह साल की अतिरिक्त कैद की सजा काटनी होगी। अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को बच्ची को पर्याप्त मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।

SPP ने बताया कि बच्ची के साथ हुए दुर्व्यवहार का मामला 2020 में तब सामने आया जब वह आठ साल की थी।

बच्ची लगातार पेट दर्द से पीड़ित थी और उसका इलाज चल रहा था। उसने एक दिन अपनी मां से पूछा कि उसके पिता ने जो कुछ उसके साथ किया, क्या ये बीमारी उसकी वजह से हुई है। ये सुनकर उसका मां हैरान रह गई।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें