ठाणे के कंज्यूमर कमीशन यानी उपभोक्ता आयोग ने ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) को झटका दिया है। कमीशन ने कंपनी को खराब इलेक्ट्रिक स्कूटर बदलने या पूरा पैसा ग्राहक को लौटाने का आदेश दिया है। आयोग का कहना है कि यह कंपनी की तरफ से ‘गंभीर खामी’ का मामला है। ऐसे में आयोग ने ओला इलेक्ट्रिक को आदेश दिया है कि या तो उसी स्पेसिफिकेशन का नया स्कूटर दिया जाए या ₹96,997 की पूरी राशि 6% सालाना ब्याज के साथ वापस करें। इतने पैसे में ही शिकायत करने वाले शख्स ने ओला का स्कूटर खरीदा था। इसके अलावा आयोग ने ₹20,000 मानसिक पीड़ा के लिए और ₹15,000 मुकदमे के खर्च के लिए देने को कहा है।
