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Railway Refund Rules: ट्रेन छूट गई? टिकट के पैसे डूबेंगे नहीं, जानिए रिफंड का तरीका

Railway Refund Rules: अक्सर होता है कि जरूरी सफर के लिए महीनों पहले टिकट बुक करने के बाद भी स्टेशन पहुंचते ही पता चलता है कि प्लेटफॉर्म बदल गया और ट्रेन निकल गई। ऐसे हालात में ज्यादातर यात्री टिकट को बेकार मान लेते हैं, जबकि रेलवे के नियम उन्हें खास राहत देते हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 23, 2025 पर 10:53 AM
Railway Refund Rules: ट्रेन छूट गई? टिकट के पैसे डूबेंगे नहीं, जानिए रिफंड का तरीका
Railway Refund Rules: रिफंड सात से इक्कीस दिनों के भीतर आपके खाते में आ जाता है

भारतीय रेलवे को देश की जीवन रेखा कहा जाता है, लेकिन कई बार यात्रा के दौरान ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, जब यात्री अपनी ट्रेन छूट जाने पर असमंजस में पड़ जाते हैं। अक्सर प्लेटफॉर्म अचानक बदल जाने या जानकारी समय पर न मिलने से लोग गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते और यह मान लेते हैं कि अब टिकट बेकार हो गया। बहुत से यात्री गुस्से या तनाव में टिकट को फाड़ देते हैं या फेंक देते हैं, जबकि ऐसा करना सही नहीं है। रेलवे के नियमों में ऐसी स्थितियों के लिए विशेष प्रावधान मौजूद हैं, जिनके तहत यात्रियों को रिफंड मिल सकता है। जरूरी यह है कि सही समय पर सही प्रक्रिया अपनाई जाए।

ट्रेन छूटने के बाद क्या करना चाहिए, रेलवे यात्रियों को क्या विकल्प देता है और किन परिस्थितियों में पूरा पैसा वापस मिल सकता है इन बातों की जानकारी होना हर यात्री के लिए जरूरी है।

कब मिलता है पूरा रिफंड

अगर ट्रेन छूटने की वजह आपकी लापरवाही है, जैसे समय पर स्टेशन न पहुंच पाना या प्लेटफॉर्म ढूंढने में देर करना, तो केवल आंशिक रिफंड मिलेगा। वहीं, यदि ट्रेन रेलवे की गलती से छूटी है जैसे प्लेटफॉर्म बदलने की जानकारी समय पर न मिलना या ट्रेन का तय समय से पहले निकल जाना तो पूरा पैसा वापस मिल सकता है।

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