दक्षिण कोरिया की अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज उम्रकैद की सजा सुनाई। सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उन्हें दिसंबर 2024 में आपातकाल घोषित करने और विद्रोह भड़काने का दोषी ठहराया। जज जी क्वी-यॉन ने फैसले में कहा कि यून के कदमों ने देश के लोकतांत्रिक ढांचे को गहरा आघात पहुंचाया। अभियोजकों ने फांसी की मांग की थी, लेकिन अदालत ने उम्रकैद चुनी।
