Pakistan: फील्ड मार्शल मुनीर को मिल जाएगी आजीवन सत्ता! पाकिस्तान के संविधान में होने जा रहा 27वां संशोधन क्या है

संशोधन में अनुच्छेद 243 में बदलाव होगा, जो सशस्त्र बलों के कमांड स्ट्रक्चर को परिभाषित करता है। इस बदलाव से न्यायपालिका का स्वरूप बदलेगा, कुछ प्रांतीय शक्तियों का केंद्रीकरण होगा और सेना के नियंत्रण के ढांचे में भी परिवर्तन आएगा। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस संशोधन के समर्थन में गठबंधन सहयोगियों से मुलाकातें की हैं ताकि संसद में दो-तिहाई बहुमत हासिल किया जा सके

अपडेटेड Nov 08, 2025 पर 6:10 PM
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Pakistan: फील्ड मार्शल मुनीर को मिल जाएगी आजीवन सत्ता! पाकिस्तान के संविधान में होने जा रहा 27वां संशोधन क्या है

पाकिस्तान जल्द ही अपने संविधान में एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है, जिसे 27वां संविधान संशोधन कहा जा रहा है। इस संशोधन के अंतर्गत देश की सेना को और भी ज्यादा अधिकार दिए जाने की संभावना है। वकीलों और नागरिक समाज के अनुसार, यह कदम पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ताकतवर बनाने और सेना का नियंत्रण कड़ा करने की योजना है। कई लोग इसे 'न्याय की मौत' भी कह रहे हैं। संशोधन में अनुच्छेद 243 में बदलाव होगा, जो सशस्त्र बलों के कमांड स्ट्रक्चर को परिभाषित करता है। इस बदलाव से न्यायपालिका का स्वरूप बदलेगा, कुछ प्रांतीय शक्तियों का केंद्रीकरण होगा और सेना के नियंत्रण के ढांचे में भी परिवर्तन आएगा।

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस संशोधन के समर्थन में गठबंधन सहयोगियों से मुलाकातें की हैं ताकि संसद में दो-तिहाई बहुमत हासिल किया जा सके। इस बदलाव को लेकर कई लोगों ने सवाल खड़े किए हैं कि क्या बिना जनता से पूछे संविधान में ऐसे बदलाव किए जा सकते हैं।

मुख्य विपक्षी दल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने इस संशोधन का कड़ा विरोध किया है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (PPP) ने भी संशोधन के कुछ हिस्सों पर चिंता जताई है। PPP का कहना है कि यह संशोधन प्रांतीय स्वायत्तता को कम कर सकता है।


इस संशोधन के मुख्य प्रस्तावित बिंदु हैं:

  • प्रांतीय संवैधानिक अदालतों की स्थापना
  • कार्यकारी मजिस्ट्रेटों की बहाली
  • न्यायाधीशों के स्थानांतरण के नियमों में बदलाव
  • प्रांतों के वित्तीय हिस्सों में कटौती
  • अनुच्छेद 243 का संशोधन, जिससे सेना प्रमुख को स्पष्ट अधिकार मिलेंगे।

संशोधन से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पांच साल के कार्यकाल के साथ संवैधानिक पद मिलेगा, जो प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति के बराबर माना जाएगा। उन्हें सेना, नौसेना, वायुसेना और इंटेलिजेंस एजेंसियों के प्रमुखों को नियुक्त करने का अधिकार भी मिलेगा।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायविद आयोग की कानूनी सलाहकार रीमा उमर ने बताया अनुच्छेद 243 में प्रस्तावित संशोधन के मुताबिक:

  • थल सेनाध्यक्ष रक्षा बलों के प्रमुख भी होंगे।
  • फील्ड मार्शल आजीवन वर्दी में रहेंगे। उन्हें केवल महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता है।
  • सरकार फील्ड मार्शल के कर्तव्यों का तय करेगी।
  • फील्ड मार्शल को कानूनी छूट प्राप्त होगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह संशोधन पाकिस्तान में सैन्य शासन को और मजबूती देगा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करेगा। यह बदलाव सैनिक कमान को नागरिक नियंत्रण से बाहर निकाल कर सेना प्रमुख को ज्यादा अधिकार देगा।

पाकिस्तान के इतिहास में भी अनुच्छेद 243 को कई बार संशोधित किया जा चुका है, जिसमें सत्ता का संतुलन सैन्य और नागरिक के बीच बदलता रहा है। अब यह संशोधन उस संतुलन को पूरी तरह सेना के पक्ष में झुका सकता है।

संक्षेप में, 27वां संविधान संशोधन पाकिस्तान के शासन और सत्ता व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने वाला है, जिससे सैन्य प्रभाव और अधिक बढ़ेगा और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर किया जा सकता है।

पाकिस्तान का 27वां संविधान संशोधन सेना प्रमुख को संवैधानिक अधिकार देकर देश में सैन्य शासन को औपचारिक रूप देने वाला है।

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