संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आयात पर लगाए गए व्यापक टैरिफ को अवैध करार दे दिया है। 20 फरवरी (शुक्रवार) को फैसले में अदालत ने कहा कि 1977 का इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) राष्ट्रपति को इस तरह के व्यापक और लंबे समय तक चलने वाले टैरिफ लगाने की अनुमति नहीं देता। यह फैसला अप्रैल 2025 के बाद एकतरफा तरीके से लागू किए गए ज्यादातर टैरिफ को रद्द कर देता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन सामने आया है।
