अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर अपना फैसला सुना दिया। उसने ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के फैसले को रद्द कर दिया। अमेरिका के सबसे बड़े कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने कई तरह के टैरिफ लगाने का फैसला किया था, जो उनके अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन था। कोर्ट ने कहा कि इससे वैश्विक व्यापार में बाधा आई।
