सरकार यूनियन बजट 2025 में इनकम टैक्स में कमी करेगी। इस बात की काफी संभावना है। इससे टैक्सपेयर्स बजट को लेकर काफी उत्साहित हैं। इकोनॉमिस्ट्स और इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने सरकार को कंजम्प्शन बढ़ाने के उपाय करने की सलाह दी है। इनकम टैक्स में कमी से कंजम्प्शन बढ़ सकता है। सवाल है कि सरकार इनकम टैक्स में कितनी राहत देने जा रही है? कुछ टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सालाना 15-20 लाख रुपये तक की इनकम वाले टैक्सपेयर्स के लिए सरकार टैक्स घटा सकती है।
टैक्स घटाने से पहले सरकार उसके असर का कैलकुलेशन करती है
यह भी चर्चा है कि सालाना 15 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स से छूट मिल सकती है। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसकी संभावना नहीं के बराबर है। सरकार को इनकम टैक्स में छूट का ऐलान करने से पहले अपने राजस्व पर उसके पड़ने वाले असर का कैलकुलेशन करना होता है। सरकार के रेवेन्यू में पिछले कुछ सालों में इनकम टैक्स की हिस्सेदारी बढ़ी है। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि कंप्लायंस बढ़ने का फायदा सरकार को मिला है।
अभी क्या है इनकम टैक्स के रेट्स?
अभी इनकम टैक्स की नई रीजीम में सालाना 3 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगता है। इसके अलावा सालाना 7 लाख रुपये तक की इनकम वाले लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता है। सरकार इनकम टैक्स के सेक्शन 87ए के तहत नई रीजीम में 25,000 रुपये का रिबेट देती है। पुरानी टैक्स रीजीम में टैक्स एग्जेम्प्शन लिमिट 2.5 लाख रुपये है। इससे ज्यादा इनकम पर टैक्स लगता है। लेकिन, सरकार सेक्शन 87ए के तहत सालाना 12,500 रुपये का रिबेट देती है, जिससे सालाना 5 लाख रुपये तक की इनकम वाले लोगों का टैक्स जीरो हो जाता है।
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टैक्स में कितनी राहत मिल सकती है?
टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को सालाना 15-20 लाख रुपये तक की इनकम वाले लोगों पर टैक्स का बोझ घटा सकती हैं। सालाना 15 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स से छूट मिलने की उम्मीद न के बराबर है। अभी इनकम टैक्स की नई रीजीम में सालाना 7 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना पड़ता है। इससे 7 लाख रुपये तक की इनकम वाले लोगों के लिए किसी तरह का ऐलान होने की उम्मीद नहीं है। अभी इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में सालाना 10ल लाख रुपये से ज्यादा की इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगता है। इनकम टैक्स की नई रीजीम में सालाना 15 लाख रुपये से ज्यादा इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगता है। सरकार इस स्लैब में बदलाव कर सकती है।