घर खरीदने का प्लान बना रहे लोगों को जल्द खुशखबरी मिल सकती है। सरकार यूनियन बजट 2025 में बड़ा एलान करने वाली है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को यूनियन बजट पेश करेंगी। वित्तमंत्री बजट में होम लोन पर डिडक्शन बढ़ाने और रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने वाले उपायों का ऐलान कर सकती हैं। सूत्रों का कहना है कि सरकार का फोकस एफोर्डेबल हाउसिंग पर रहने की उम्मीद है। रियल एस्टेट सेक्टर में रौनक लौट आई है, लेकिन घरों की कुल बिक्री में एफोर्डेबल घरों की हिस्सेदारी घटी है।
अभी होम लोन के इंटरेस्ट पर कितना डिडक्शन?
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) होम लोन पर टैक्स बेनेफिट बढ़ा सकती हैं। अभी होम लोन पर दो तरह से टैक्स बेनेफिट्स मिलता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24(बी) के तहत होम लोन के इंटरेस्ट पर डिडक्शन क्लेम करने की इजाजत है। इसके लिए एक वित्त वर्ष में 2 लाख रुपये की सीमा तय है। इसका मतलब है कि एक वित्त वर्ष में होम लोन के इंटरेस्ट पर मैक्सिमम 2 लाख रुपये का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। लंबे समय से इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये करनी की मांग चल रही है। इसकी वजह यह है कि लंबे समय से डिडक्शन नहीं बढ़ाया गया है। इस बीच घरों की कीमतें काफी बढ़ गई है। इसलिए सरकार को इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर देना चाहिए।
अभी होम लोन के प्रिंसिपल पर कितना डिडक्शन?
होम लोन के प्रिंसिपल पर भी डिडक्शन की इजाजत है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत होम लोन के प्रिंसिपल पर डिडक्शन मिलता है। अभी सेक्शन 80सी की लिमिट 1.5 लाख रुपये है। इसे बढ़ाकर कम से कम 3 लाख रुपये करने की मांग हो रही है। इसकी वजह यह है कि सेक्शन 80सी के तहत करीब एक दर्जन सेविंग्स और इनवेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। इनमें लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, PPF और ELSS जैसे इनवेस्टमेंट ऑप्शंस शामिल हैं। इसलिए होम लोन के प्रिंसिपल पर डिडक्शन क्लेम करने की गुंजाइश नहीं बचती है।
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वित्तमंत्री के ऐलान से घर खरीदना होगा आसान
ट्राइबेका डेवलपर्स के ग्रुप सीईओ रजत खंडेलवाल ने कहा,"होम लोन पर टैक्स बेनेफिट बढ़ाने से घर खरीदना आसान हो जाएगा। इससे घर खरीदने में लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी।" यह ध्यान में रखने की जरूरत है कि अभी होम लोन पर टैक्स बेनिफिट इनकम टैक्स की सिर्फ पुरानी रीजीम में मिलता है। इन रीजीम का इस्तेमाल करने वाले लोगों को होम लोन पर टैक्स बेनेफिट नहीं मिलता है। हालांकि, टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार को इनकम टैक्स की नई रीजीम का इस्तेमाल करने वाले टैक्सपेयर्स को भी होम लोन के टैक्स बेनेफिट मिलने चाहिए। उम्मीद है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण इसका ऐलान यूनियन बजट में करेंगी।