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Budget 2025: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से टैक्सपेयर्स की हैं ये 5 सबसे बड़ी उम्मीदें, पूरी हुईं तो आपको होगा कितना फायदा?

माना जा रहा है कि कंजम्प्शन बढ़ाने के लिए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण इनकम टैक्स में कमी करेंगी। खासकर वह 15-20 लाख सालाना इनकम वाले लोगों को टैक्स में राहत दे सकती हैं। इकोनॉमिस्ट्स का मानना है कि मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ घटने से उनके हाथों में खर्च के लिए ज्यादा पैसे बचेंगे

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 27, 2025 पर 10:30 AM
Budget 2025: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से टैक्सपेयर्स की हैं ये 5 सबसे बड़ी उम्मीदें, पूरी हुईं तो आपको होगा कितना फायदा?
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बेसिक टैक्स एग्जेम्प्शन की लिमिट बढ़ाने का ऐलान कर सकती हैं।

इनकम टैक्सपेयर्स को यूनियन बजट 2025 से अपनी उम्मीदें पूरी होने का भरोसा है। इसकी वजह यह है कि इकोनॉमिस्ट्स और इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने सरकार को कंजम्प्शन बढ़ाने की सलाह दी है। माना जा रहा है कि कंजम्प्शन बढ़ाने के लिए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण इनकम टैक्स में कमी करेंगी। खासकर वह 15-20 लाख सालाना इनकम वाले लोगों को टैक्स में राहत दे सकती हैं। इकोनॉमिस्ट्स का मानना है कि मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ घटने से उनके हाथों में खर्च के लिए ज्यादा पैसे बचेंगे। इससे इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़ेगा। टैक्सपेयर्स को वित्तमंत्री से 5 सबसे बड़ी उम्मीदें हैं।

1. बेसिक टैक्स एग्जेम्प्शन की ज्यादा लिमिट

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी को बेसिक टैक्स एग्जेम्प्शन की लिमिट बढ़ाने का ऐलान कर सकती हैं। अभी इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में बेसिक टैक्स एग्जेम्प्शन लिमिट 2.5 लाख रुपये है। नई रीजीम में यह सालाना 3 लाख रुपये है। बेसिक टैक्स एग्जेम्प्शन का मतलब है कि जिन लोगों की इनकम इस लिमिट तक या इससे कम होगी, उन्हें कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा। सरकार ने पिछले साल जुलाई में पेश यूनियन बजट में नई रीजीम में बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी थी। लेकिन, उन्होंने ओल्ड रीजीम में बेसिक टैक्स एग्जेम्प्शन में कोई बदलाव नहीं किया था। टैक्सपेयर्स को उम्मीद है कि इस बार बजट में सरकार दोनों ही रीजीम में बेसिक टैक्स एग्जेम्प्शन लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपये करेगी।

2. स्टैंडर्ड डिडक्शन में इजाफा

टैक्सपेयर्स का मानना है कि सरकार यूनियन बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाएगी। अभी इनकम टैक्स की ओल्ड और नई रीजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन अलग-अलग है। नई रीजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये है। ओल्ड रीजीम में यह 50,000 रुपये है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई, 2024 को पेश यूनियन बजट में नई रीजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया था। लेकिन, उन्होंने ओल्ड रीजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन में कोई बदलाव नहीं किया था। टैक्सपेयर्स को उम्मीद है कि वित्तमंत्री नई रीजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर कम से कम 1 लाख रुपये करेंगी। ओल्ड रीजीम में इसे बढ़ाकर 75,000 रुपये कर सकती हैं। यह ध्यान में रखना जरूरी है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा सिर्फ नौकरी करने वाले लोगों को मिलता है।

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