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Budget 2025: म्यूचुअल फंड्स के टैक्स नियमों में बजट 2024 में हुए थे बड़े बदलाव, जानिए अभी क्या हैं टैक्स के नियम

इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के टैक्स के नियम डेट फंड के टैक्स के नियम से अलग हैं। टैक्स के लिहाज से ऐसे फंड को इक्विटी फंड माना जाता है, जो अपना कम से कम 65 फीसदी पैसा स्टॉक्स में निवेश करता है। 23 जुलाई, 2024 को पेश बजट में सरकार ने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स को 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया था

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 30, 2024 पर 4:59 PM
Budget 2025: म्यूचुअल फंड्स के टैक्स नियमों में बजट 2024 में हुए थे बड़े बदलाव, जानिए अभी क्या हैं टैक्स के नियम
1 फरवरी, 2025 को म्यूचुअल फंड्स की इक्विटी स्कीम के टैक्स के नियमों में बदलाव की उम्मीद कम है। लेकिन, डेट म्यूचुअल फंड्स के टैक्स नियमों में सरकार बदलाव कर सकती है।

म्यूचुअल फंड्स के टैक्स के नियमों में सरकार ने इस साल जुलाई में पेश बजट में बड़े बदलाव किए थे। नियमों में बदलाव से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स काफी बढ़ गया था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स में भी थोड़ा इजाफा हुआ था। लेकिन, इसका ज्यादा असर म्यूचुअल फंड्स में निवेशकों की दिलचस्पी पर नहीं पड़ा। म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री का एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़कर 68 लाख करोड़ रुपये हो गया है। क्या 1 फरवरी, 2025 को पेश होने वाले यूनियन बजट में क्या वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण म्यूचुअल फंड्स के टैक्स नियमों में बदलाव करेंगी?

डेट फंड के टैक्स नियम बजट 2023 में बदल गए थे

टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि 1 फरवरी, 2025 को म्यूचुअल फंड्स की इक्विटी स्कीम के टैक्स के नियमों में बदलाव की उम्मीद कम है। लेकिन, डेट म्यूचुअल फंड्स के टैक्स नियमों में सरकार बदलाव कर सकती है। सरकार ने 1 फरवरी, 2023 को डेट म्यूचुअल फंड के नियमों में बदलाव किया था। नए नियम 1 अप्रैल, 2023 से लागू हो गए । नए नियमों के तहत डेट म्यूचुअल फंड्स के कैपिटल गेंस को इनवेस्टर्स की इनकम में जोड़ दिया जाता है। फिर उसके टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स लगता है। अब डेट म्यूचुअल फंड के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स में फर्क नहीं रह गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार डेट फंड के कैपिटल गेंस टैक्स के नियम में बदलाव कर सकती है।

इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के टैक्स के नियम अलग हैं

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