यूनियन बजट 2025 से टैक्सपेयर्स की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। 24 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में इकोनॉमिस्ट्स ने मिडिल क्लास पर इनकम टैक्स का बोझ घटाने की सलाह दी थी। इकोनॉमिस्ट्स का मानना है कि लगातार बढ़ती महंगाई ने लोगों के खर्च करने की क्षमता घटा दी है। खासकर खानेपीने की चीजों की कीमतें काफी बढ़ गई हैं। अगर सरकार इनकम टैक्स में कमी करती है तो इससे लोगों के हाथों में ज्यादा पैसे बचेंगे। इससे वे ज्यादा खर्च कर सकेंगे। इससे कंजम्प्शन बढ़ेगा। इसका पॉजिटिव असर ग्रोथ पर पड़ेगा।
टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार को सालाना 15-20 लाख रुपये तक की इनकम वाले लोगों पर टैक्स (Income Tax) का बोझ घटाना चाहिए। इसकी वजह यह है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, उससे दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में एक परिवार के लिए सालाना 15-20 लाख रुपये की इनकम ज्यादा नहीं रह गई है। ऐसे में अगर उन पर टैक्स का बोझ कम किया जाता है तो कंजम्प्शन बढ़ सकता है। कंजम्प्शन घटने का सीधा असर जीडीपी ग्रोथ पर पड़ा है। इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ घटकर 5.4 फीसदी पर आ गई है।
2020 में शुरू हुई थी नई टैक्स रीजीम
सरकार ने बजट 2020 में इनकम टैक्स की नई रीजीम का ऐलान किया था। इस रीजीम की खासियत यह है कि इसमें टैक्स कम है। लेकिन, नई रीजीम का इस्तेमाल करने वाले टैक्सपेयर्स को ज्यादातर डिडक्शन का फायदा नहीं मिलता है। सरकार ने इस रीजीम की शुरुआत ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए की थी, जो इनकम टैक्स डिडक्शन क्लेम नहीं करते हैं।
पुरानी रीजीम में टैक्स के रेट्स
पुरानी रीजीम में सालाना 2.5 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगता है। 2.5 लाख से ज्यादा और 5 लाख रुपये तक की इनकम पर 5 फीसदी टैक्स लगता है। 5 लाख से ज्यादा और 10,00,000 रुपये तक की इनकम पर 20 फीसदी टैक्स लगता है। 10,00,000 रुपये से ज्यादा की इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगता है। इस तरह पुरानी रीजीम में 10 लाख रुपये से ज्यादा की इनकम पर ही 30 फीसदी टैक्स लगता है, जबकि नई रीजीम में 15 लाख रुपये से ज्यादा इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगता है।
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नई रीजीम में टैक्स के रेट्स
अभी नई रीजीम में सालाना 3 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगता है। 3 से 7 लाख रुपये तक की इनकम पर 5 फीसदी टैक्स लगता है। 7 से 10 लाख रुपये की इनकम पर 10 फीसदी टैक्स लगता है। 10 से 12 लाख रुपये की इनकम पर 15 फीसदी टैक्स लगता है। 12 से 15 लाख रुपये की इनकम पर 20 फीसदी टैक्स लगता है। 15 लाख रुपये से ज्यादा इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगता है।