यूनियन बजट 2025 में इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद बढ़ गई है। वित्तमंत्री 1 फरवरी, 2025 को यूनियन बजट 2025 पेश करेंगी। वह सालाना 15-20 लाख रुपये तक की इनकम वाले टैक्सपेयर्स को राहत का ऐलान कर सकती हैं। सीआईआई सहित इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने सरकार को इनकम टैक्स में राहत देने की सलाह दी है। उनका मानना है कि लगातार बढ़ते इनफ्लेशन का असर कंजम्प्शन पर पड़ा है। लोग खानेपीने की चीजों सहित दूसरी जरूरी चीजों पर खर्च कम रहे हैं। इसका असर कंजम्प्शन पर पड़ा है। इनकम टैक्स में राहत मिलने से लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे बचेंगे। इससे कंजम्प्शन को बढ़ावा मिलेगा।
जुलाई में सरकार ने किए थे बड़े ऐलान
टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार का फोकस इनकम टैक्स की नई रीजीम पर बने रहने की उम्मीद है। 23 जुलाई को पेश बजट (Union Budget) में सरकार ने इनकम टैक्स की नई रीजीम के लिए दो बड़े ऐलान किए थे। सरकार ने टैक्स एग्जेम्प्शन लिमिट बढ़ाकर सालाना 3 लाख रुपये कर दी थी। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी थी। इस बार भी सरकार बजट में नई रीजीम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए बड़े ऐलान कर सकती है।
ओल्ड रीजीम में डिडक्शन के फायदें
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार यूनियन बजट 2025 में इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम खत्म करने का ऐलान कर सकती है। ओल्ड रीजीम में कई तरह के डिडक्शन उपलब्ध हैं। इनमें सेक्शन 80सी और सेक्शन 80डी के तहत मिलने वाला डिडक्शन भी शामिल है। इसके अलावा होम लोन के इंटरेस्ट पेमेंट पर भी डिडक्शन की इजाजत है। इसलिए ओल्ड रीजीम उन टैक्सपेयर्स के लिए आज भी फायदेमंद है, जिन्होंने होम लोन लिया है। इसके अलावा हेल्थ केयर पर बढ़ते खर्च को देखते हुए हेल्थ इंश्योरेंस में भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। लाइफ का टर्म इंश्योरेंस भी लोग पहले से ज्यादा खरीद रहे हैं। ऐसे लोगों को लिए ओल्ड रीजीम का इस्तेमाल फायदेमंद है।
यह भी पढ़ें: Budget 2025: सीतारमण ने शेयरों पर STT हटाया तो स्टॉक्स मार्केट में जल्द लौट आएगी रौनक
अभी ओल्ड और पुरानी रीजीम में स्विच करने की सुविधा
एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार के यूनियन बजट 2025 में ओल्ड रीजीम खत्म करने की उम्मीद कम है। सरकार चरणबद्ध तरीके से इसे खत्म करने के बारे में सोच सकती है। अभी इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स को नई और पुरानी रीजीम के बीच स्विच करने की इजाजत है। अगर कोई टैक्सपेयर FY25 में ओल्ड रीजीम का इस्तेमाल कर रहा है तो वह FY26 में नई रीजीम का इस्तेमाल कर सकता है।