Budget 2025: सीनियर सिटीजंस को सीतारमण से मिलेगी खुशखबरी, बेसिक टैक्स एग्जेम्प्शन लिमिट बढ़ सकती है

अभी इनकम टैक्स के लिहाज से सीनियर सिटीजंस की दो कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी ऐसे सीनियर सिटीजंस की है, जिसके तहत 60 साल और इससे ज्यादा उम्र के लोग आते हैं। दूसरी कैटेगरी सुपर सीनियर सिटीजंस की है, जिसके तहत 80 साल और इससे ज्यादा उम्र के लोग आते हैं

अपडेटेड Jan 02, 2025 पर 10:44 AM
Story continues below Advertisement
अगर किसी सीनियर सिटीजन की सालाना इनकम 3 लाख रुपये तक है तो इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में उसे टैक्स देने की जरूरत नहीं है।

यूनियन बजट 2025 सीनियर सिटीजंस के लिए कई खुशियां लाएगा। सरकार बुजुर्गों को टैक्स सहित रुपये-पैसे के मामले में कई राहत दे सकती है। वित्तमंत्री इसका ऐलान यूनियन बजट 2025 में करेंगी। वह 1 फरवरी, 2025 को यूनियन बजट पेश करेंगी। सरकार ने सीनियर सिटीजंस को इनकम टैक्स के मामले में कई राहत दी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बढ़ते इनफ्लेशन खासकर फूड इनफ्लेशन को देखते हुए ये राहत नाकाफी हैं।

सीनियर सिटीजंस की दो कैटेगरी

वित्तमंत्री Nirmala Sitharaman अगले महीने की 1 तारीख को पेश होने वाले बजट (Union Budget 2025) में सीनियर सिटीजंस के लिए बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट बढ़ा सकती हैं। अभी इनकम टैक्स के लिहाज से सीनियर सिटीजंस की दो कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी ऐसे सीनियर सिटीजंस के लिए है, जिनकी उम्र 60 साल और इससे ज्यादा है। दूसरी कैटेगरी सुपर सीनियर सिटीजंस की है, जिसके तहत 80 साल और इससे ज्यादा उम्र के लोग आते हैं। दोनों कैटेगरी के सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स की नई और पुरानी रीजीम में से किसी एक का इस्तेमाल करने की आजादी है।


ओल्ड रीजीम में सीनियर सिटीजंस के लिए टैक्स

अगर किसी सीनियर सिटीजन की सालाना इनकम 3 लाख रुपये तक है तो इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में उसे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर उसकी इनकम 3 लाख से ज्यादा और 5 लाख रुपये तक है तो 3 लाख रुपये से ज्यादा की इनकम पर 5 फीसदी टैक्स लगता है। 5 लाख से ज्यादा और 10 लाख रुपये तक की इनकम पर सीनियर सिटीजन को 20 फीसदी टैक्स देना पड़ता है। अगर किसी सीनियर सिटीजन की सालाना इनकम 10 लाख रुपये से ज्यादा है तो उस पर 30 फीसदी टैक्स लागू होता है।

ओल्ड रीजीम में सुपर सीनियर सिटीजंस के लिए टैक्स

इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में सुपर सीनियर सिटीजन को सालाना 5 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं चुकाना होता है। 5 लाख से ज्यादा और 10,00,000 रुपये तक की इनकम पर 20 फीसदी टैक्स लगता है।  10,00,000 रुपये से ज्यादा इनकम वाले टैक्सपेयर पर 30 फीसदी टैक्स लगता है।

यह भी पढ़ें: Budget 2025: सरकार के पास 2025 में इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट की तस्वीर बदलने का बड़ा मौका

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण कर सकती हैं बड़े ऐलान

टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में सीनियर सिटीजंस के लिए टैक्स एग्जेम्प्शन लिमिट बढ़ाकर 5,00,000 रुपये कर देनी चाहिए। सुपर सीनियर सिटीजंस के लिए इसे बढ़ाकर सालाना 10,00,000 रुपये कर देनी चाहिए। इससे बुजुर्गों को बड़ी राहत मिलेगी। बुजुर्गों का खर्च अपनी पेंशन और जीवन भर की सेविंग्स के पैसे पर मिलने वाले इंटरेस्ट इनकम से चलता है। इसलिए उन पर इनकम टैक्स का बोझ कम करना जरूरी है।

हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।