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Budget 2025: क्या सरकार 1 फरवरी को इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम खत्म कर देगी?

सरकार ने बजट 2020 में इनकम टैक्स की नई रीजीम का ऐलान किया था। इसमें टैक्स कम लगता है लेकिन डिडक्शन क्लेम करने की सुविधा नहीं मिलती है। शुरुआत में इसमें टैक्सपेयर्स में दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। लेकिन, अब टैक्सपेयर्स इसका इस्तेमाल कर रहे हैं

अपडेटेड Dec 27, 2024 पर 4:35 PM
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सरकार ने 23 जुलाई, 2024 को पेश यूनियन बजट में नई रीजीम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए दो बड़े ऐलान किए थे।

यूनियन बजट 2025 पर टैक्सपेयर्स की खास नजरें हैं। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत का ऐलान कर सकती हैं। वह 1 फरवरी, 2025 को यूनियन बजट पेश करेंगी। न्यूज एजेंसी रायटर्स की खबर के मुताबिक वित्तमंत्री 1 फरवरी को इनकम टैक्स में कमी करने का ऐलान कर सकती हैं। सवाल है कि क्या वित्तमंत्री इनकम टैक्स की पुरानी रीजीम को खत्म करने का भी ऐलान कर सकती हैं?

नई रीजीम 2020 में हुई थी

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट 2020 में इनकम टैक्स की नई रीजीम (New Regime) का ऐलान किया था। सरकार ने ऐसे टैक्सपेयर्स को ध्यान में इसे पेश किया था, जो टैक्स-सेविंग्स नहीं करते और सेक्शन 80सी और सेक्शन 80डी के तहत डिडक्शन का फायदा नहीं उठाते। शुरुआती कुछ सालों में नई टैक्स रीजीम में टैक्सपेयर्स ने दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। लेकिन, अब इसमें टैक्सपेयर्स की दिलचस्पी बढ़ रही है। सरकार भी टैक्सपेयर्स को नई रीजीम के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है।


नई रीजीम में लगता है कम टैक्स

इनकम टैक्स की नई रीजीम में टैक्स कम है, लेकिन डिडक्शन का फायदा नहीं मिलता है। इसका मतलब है कि टैक्सपेयर्स को पीपीएफ, ईएलएसएस, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में निवेश कर डिडक्शन क्लेम करने की इजाजत नई रीजीम में नहीं है। टैक्सपेयर्स को सेक्शन 80डी के तहत हेल्थ पॉलिसी के प्रीमियम पर डिडक्शन क्लेम करने की भी इजाजत नहीं है। होम लोन के इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पर डिडक्शन क्लेम करने की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है।

नई रीजीम के लिए दो बड़े ऐलान

सरकार ने 23 जुलाई, 2024 को पेश यूनियन बजट में नई रीजीम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए दो बड़े ऐलान किए थे। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स एग्जेम्प्शन लिमटि को बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया था। साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया था। पहले यह 50,000 रुपये था। उन्होंने इनकम टैक्स की पुरानी रीजीम में स्ट्रैंडर्ड डिडक्शन नहीं बढ़ाया था। इससे यह माना गया था कि सरकार नई रीजीम को अट्रैक्टिव बनाने पर अपना फोकस बढ़ा रही है।

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क्या इसे सरकार खत्म करेगी?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार अभी इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम को जारी रखेगी। इसका मतलब है कि 1 फरवरी, 2025 को यूनियन बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ओल्ड रीजीम को बंद करने का ऐलान नहीं करेंगी। सरकार इसे तब खत्म करने का ऐलान कर सकती है, जब करीब 80 फीसदी इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। सरकार इसके लिए नई टैक्स रीजीम को अट्रैक्टिव बनाने की लगातार कोशिश कर रही है।

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