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Union Budget FY2025: पुरानी रीजीम में भी बढ़ेगी टैक्स-छूट, जानिए अभी क्या-क्या टैक्स-छूट मिलती हैं

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम के टैक्सपेयर्स के लिए भी बड़ा ऐलान करने वाली हैं। 23 जुलाई, 2024 को पेश यूनियन बजट में उन्होंने नई रीजीम के टैक्सपेयर्स के लिए कई बड़े ऐलान किए थे। लेकिन, ओल्ड रीजीम के टैक्सपेयर्स के लिए कोई बड़ा नहीं किया था

अपडेटेड Jan 20, 2025 पर 1:39 PM
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इनकम टैक्सपेयर्स सबसे ज्यादा 80सी के तहत मिलने वाले डिडक्शंस का इस्तेमाल करते हैं।

अगले महीने की पहली तारीख को इनकम टैक्स की पुरानी रीजीम का इस्तेमाल करने वाले टैक्सपेयर्स को भी खुशखबरी मिलने वाली है। 23 जुलाई, 2024 को यूनियन बजट में वित्तमंत्री ने इनकम टैक्स की नई रीजीम के टैक्सपेयर्स को राहत दी थी। लेकिन, पुरानी रीजीम के टैक्सपेयर्स के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं किया था। इससे उन्हें काफी निराशा हुई थी। इस बार उनकी शिकायत वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण दूर करने जा रही हैं। इससे पहले आपके लिए यह जान लेना जरूरी है कि अभी इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में कौन-कौन सी टैक्स-छूट मिलती है।

1. सेक्शन 80सी के तहत डिडक्शंस

इनकम टैक्सपेयर्स सबसे ज्यादा 80सी के तहत मिलने वाले डिडक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत करीब एक दर्जन इनवेस्टमेंट ऑप्शंस आते हैं। इनमें निवेश कर टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। इसके अलावा दो बच्चों तक की ट्यूशन फीस पर भी इस सेक्शन के तहत डिडक्शन मिलता है। इस सेक्शन के तहत निम्नलिखित इनवेस्टमेंट ऑप्शंस आते हैं:

-लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम


-EPF में एंप्लॉयी का कंट्रिब्यूशन

-PPF में कंट्रिब्यूशन

-नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC)

-बैंक या पोस्ट ऑफिस में 5 साल का टैक्स-सेविंग्स FD

-होम लोन के प्रिंसिपल रिपेमेंट पर डिडक्शन

-सुकन्या समृद्धि योजना में कंट्रिब्यूशन

-दो बच्चों तक की ट्यूशन फीस पर डिडक्शन

2. सेक्शन 80CCD(1B) के तहत एनपीएस पर अतिरिक्त डिडक्शन

NPS में अतिरिक्त 50,000 रुपये का डिडक्शन सेक्शन 80CCD(1B) के तहत किया जा सकता है। यह एनपीएस में सेक्शन 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक के कंट्रिब्यूशन पर मिलने वाले डिडक्शन के अतिरिक्त है। यह लंबी अवधि की रियटायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से बहुत फायदेमंद है।

3. सेक्शन 80डी के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम

इनकम टैक्स के सेक्शन 80डी के तहत हेल्थ पॉलिसी के प्रीमियम पर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक कोई व्यक्ति खुद, अपनी फैमिली और अपने माता-पिता के लिए हेल्थ पॉलिसी खरीदकर उस पर डिडक्शन क्लेम कर सकता है।

-अगर टैक्सपेयर खुद और फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस (फ्लोटर पॉलिसी) खरीदता है और टैक्सपेयर की उम्र 60 साल से कम है तो वह हेल्थ पॉलिसी के प्रीमियम पर 25,000 रुपये तक डिडक्शन क्लेम कर सकता है।

-अगर टैक्सपेयर अपने माता-पिता के लिए हेल्थ पॉलिसी खरीदता है और मातापिता की उम्र 60 साल से ज्यादा है तो वह हेल्थ पॉलिसी के प्रीमियम पर 50,000 रुपये तक डिडक्शन क्लेम कर सकता है।

-टैक्सपेयर्स इस सेक्शन की कुल लिमिट के तहत प्रिवेंटिव हेल्थचेक कॉस्ट पर 5,000 रुपये का डिडक्शन क्लेम कर सकता है।

4. सेक्शन 24बी के तबहत होम लोन के इंटरेस्ट पर डिडक्शन

-अगर आपने खुद के रहने के लिए घर खरीदा है और उसके लिए होम लोन लिया है तो उसके इंटरेस्ट पर आप हर साल 1.5 लाख रुपये तक डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।

-अगर आपने घर किराया पर दिया है तो उसके होम लोन पर डिडक्शन क्लेम करने के लिए अमाउंट की लिमिट नहीं है। लेकिन, हाउस प्रॉपर्टी से नेट लॉस के लिए 2 लाख रुपये की सीमा तय है।

5. सेक्शन 80ई के तहत एजुकेशन लोन पर डिडक्शन

आपने खुद या अपने बच्चों के लिए एजुकेशन लोन लिया है तो उस पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यह डिडक्शन सेक्शन 80ई के तहत मिलता है। इसके लिए कोई लिमिट तय नहीं है। यह डिडक्शन मैक्सिमम 8 साल तक या जब तक लोन पूरी तरह चुकाा नहीं दिया जाता है, क्लेम किया जा सकता है। इसमें से जो पहले होता है, वह लागू होता है।

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6. बैंक डिपॉजिट के इंटरेस्ट पर सेक्शन 80TTA और 80TTB के तहत डिडक्शन

-सेक्शन 80TTA के तहत कोई व्यक्ति बैंक सेविंग्स अकाउंट में जमा पैसे पर मिलने वाले इंटरेस्ट पर डिडक्शन क्लेम कर सकता है। इस सेक्शन के तहत मैक्सिमम 10,000 रुपये का डिडक्शम क्लेम किया जा सकता है।

-सीनियर सिटीजंस सेक्शन 80TTB के तहत सेविंग्स अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट के इंटरेस्ट पर एक वित्त वर्ष में 50,000 रुपये तक डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।

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