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Union Budget FY2025: पुरानी रीजीम में भी बढ़ेगी टैक्स-छूट, जानिए अभी क्या-क्या टैक्स-छूट मिलती हैं

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम के टैक्सपेयर्स के लिए भी बड़ा ऐलान करने वाली हैं। 23 जुलाई, 2024 को पेश यूनियन बजट में उन्होंने नई रीजीम के टैक्सपेयर्स के लिए कई बड़े ऐलान किए थे। लेकिन, ओल्ड रीजीम के टैक्सपेयर्स के लिए कोई बड़ा नहीं किया था

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 20, 2025 पर 1:39 PM
Union Budget FY2025: पुरानी रीजीम में भी बढ़ेगी टैक्स-छूट, जानिए अभी क्या-क्या टैक्स-छूट मिलती हैं
इनकम टैक्सपेयर्स सबसे ज्यादा 80सी के तहत मिलने वाले डिडक्शंस का इस्तेमाल करते हैं।

अगले महीने की पहली तारीख को इनकम टैक्स की पुरानी रीजीम का इस्तेमाल करने वाले टैक्सपेयर्स को भी खुशखबरी मिलने वाली है। 23 जुलाई, 2024 को यूनियन बजट में वित्तमंत्री ने इनकम टैक्स की नई रीजीम के टैक्सपेयर्स को राहत दी थी। लेकिन, पुरानी रीजीम के टैक्सपेयर्स के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं किया था। इससे उन्हें काफी निराशा हुई थी। इस बार उनकी शिकायत वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण दूर करने जा रही हैं। इससे पहले आपके लिए यह जान लेना जरूरी है कि अभी इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में कौन-कौन सी टैक्स-छूट मिलती है।

1. सेक्शन 80सी के तहत डिडक्शंस

इनकम टैक्सपेयर्स सबसे ज्यादा 80सी के तहत मिलने वाले डिडक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत करीब एक दर्जन इनवेस्टमेंट ऑप्शंस आते हैं। इनमें निवेश कर टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। इसके अलावा दो बच्चों तक की ट्यूशन फीस पर भी इस सेक्शन के तहत डिडक्शन मिलता है। इस सेक्शन के तहत निम्नलिखित इनवेस्टमेंट ऑप्शंस आते हैं:

-लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम

-EPF में एंप्लॉयी का कंट्रिब्यूशन

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