बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को मद्देनजर चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का ड्राफ्ट (Draft Voter List) जारी कर दिया है। यह ड्राफ्ट लिस्ट सभी राजनीतिक दलों को सौंपी जाएगी, ताकि वे इसमें दर्ज जानकारी की समीक्षा कर सकें और जरूरी आपत्तियां या सुधार पेश कर सकें। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इस बारे में एक आधिकारिक संदेश में बताया कि बिहार के सभी 38 जिलों में वोटर लिस्ट की डिजिटल और प्रिंट कॉपी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों (DEO) के माध्यम से सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) और 243 निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी (ERO) 1 अगस्त से 1 सितंबर तक आम नागरिकों और राजनीतिक दलों से दावे और आपत्तियां स्वीकार करेंगे।