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Bihar SIR: 'बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट से हटाए गए 3.66 लाख मतदाताओं का डिटेल्स दें', सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिए निर्देश

Bihar SIR: बिहार चुनाव से पहले फाइनल लिस्ट 30 सितंबर को जारी हो चुकी है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि जोड़े गए अधिकांश नाम नए मतदाताओं के हैं। अब तक लिस्ट से बाहर किए गए किसी भी मतदाता ने कोई शिकायत या अपील दायर नहीं की है

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Oct 07, 2025 पर 5:39 PM
Bihar SIR: 'बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट से हटाए गए 3.66 लाख मतदाताओं का डिटेल्स दें', सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिए निर्देश
Bihar SIR: सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट से बाहर किए गए 3.66 लाख नामों का ब्यौरा मांगा है

Bihar SIR: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (7 अक्टूबर) को चुनाव आयोग से कहा कि वह बिहार की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के बाद तैयार फाइनल वोटर लिस्ट से बाहर किए गए 3.66 लाख मतदाताओं का डिटेल्स उसे उपलब्ध कराए। चुनाव आयोग ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि जोड़े गए अधिकांश नाम नए मतदाताओं के हैं। अब तक सूची से बाहर किए गए किसी भी मतदाता ने कोई शिकायत या अपील दायर नहीं की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सभी के पास वोटर लिस्ट का मसौदा है।

फाइनल लिस्ट 30 सितंबर को जारी हो चुकी है। इसलिए तुलनात्मक विश्लेषण के माध्यम से आवश्यक आंकड़े पेश किए जा सकते हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग बाहर रखे गए मतदाताओं के बारे में उपलब्ध सभी जानकारी गुरुवार (9 अक्टूबर) तक अदालत के रिकॉर्ड पर लाए, जब वह एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आगे की सुनवाई करेगी।

जस्टिस बागची ने चुनाव आयोग का पक्ष रखने के लिए पेश वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी से कहा कि अदालती आदेशों के परिणामस्वरूप चुनावी प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और पहुंच बढ़ी है।

पीठ ने कहा कि चूंकि फाइनल लिस्ट में मतदाताओं की संख्या से ऐसा प्रतीत होता है कि मसौदा सूची की संख्या में वृद्धि की गई है। इसलिए किसी भी भ्रम से बचने के लिए, अतिरिक्त मतदाताओं की पहचान का खुलासा किया जाना चाहिए।

जस्टिस बागची ने कहा, "आप हमसे सहमत होंगे कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और पहुंच में सुधार हुआ है। आंकड़ों से पता चलता है कि आपके द्वारा प्रकाशित मसौदा सूची में 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए थे। हमने कहा कि जिनकी मृत्यु हो गई या जो शिफ्ट हो गया है वह ठीक है, लेकिन यदि आप किसी को हटा रहे हैं, तो कृपया नियम 21 और एसओपी (मानक परिचालन प्रक्रिया) का पालन करें।"

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