Bihar SIR: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (7 अक्टूबर) को चुनाव आयोग से कहा कि वह बिहार की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के बाद तैयार फाइनल वोटर लिस्ट से बाहर किए गए 3.66 लाख मतदाताओं का डिटेल्स उसे उपलब्ध कराए। चुनाव आयोग ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि जोड़े गए अधिकांश नाम नए मतदाताओं के हैं। अब तक सूची से बाहर किए गए किसी भी मतदाता ने कोई शिकायत या अपील दायर नहीं की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सभी के पास वोटर लिस्ट का मसौदा है।