Delhi Chunav: हरियाणा सरकार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के कारण 5 फरवरी 2025 को पेड हॉलिडे का ऐलान किया है। इस फैसले का मकसद ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करना है। सरकार ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि यह छुट्टी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 25 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-बी के तहत लागू किया गया है। यह प्रावधान उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) दिल्ली के रजिस्टर मतदाता हैं, जिससे वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। हरियाणा सरकार ने साफ किया कि कारखानों, दुकानों और प्राइवेट दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारी भी मतदान के लिए इस पेड हॉलिडे को ले सकते हैं।
