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महाराष्ट्र सरकार ने मेडिकल काउंसिल में होम्योपैथी डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन पर लगाई रोक, IMA के विरोध पर लिया गया फैसला

महाराष्ट्र सरकार ने उस विवादास्पद अधिसूचना पर रोक लगा दी है जिसके तहत होम्योपैथी चिकित्सकों को आधुनिक औषध विज्ञान में अल्पकालिक पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद Maharashtra Medical Council (MMC) में पंजीकरण की अनुमति दी गई थी। प्रमुख मेडिकल एसोसिएशन के विरोध के बाद सरकार ने ये फैसला किया

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 12, 2025 पर 11:48 AM
महाराष्ट्र सरकार ने मेडिकल काउंसिल में होम्योपैथी डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन पर लगाई रोक, IMA के विरोध पर लिया गया फैसला
महाराष्ट्र होम्योपैथी परिषद के सलाहकार डॉ. आर.एस. इंदुलकर ने कहा कि यह पाठ्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए शुरू किया गया था

प्रमुख मेडिकल एसोसिएशन के विरोध का सामना करते हुए, महाराष्ट्र सरकार ने उस विवादास्पद अधिसूचना पर रोक लगा दी है जिसके तहत होम्योपैथी चिकित्सकों को आधुनिक औषध विज्ञान में अल्पकालिक पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद महाराष्ट्र चिकित्सा परिषद (Maharashtra Medical Council (MMC) में पंजीकरण की अनुमति दी गई थी। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने शुक्रवार को 30 जून की अधिसूचना के संबंध में भारतीय चिकित्सा संघ (Indian Medical Association (IMA) और अन्य समूहों द्वारा उठाई गई चिंताओं की जांच के लिए एक समिति का गठन किया।

बता दें कि यह आदेश जो 15 जुलाई से लागू होना था। ये आदेश उन होम्योपैथी डॉक्टरों को एमएमसी में पंजीकरण कराने की अनुमति देता है जिन्होंने आधुनिक औषध विज्ञान में सर्टिफिकेट कोर्स (Certificate Course in Modern Pharmacology (CCMP) पूरा कर लिया है।

कई डॉक्टरों ने कहा कि इस कदम से उन्हें कानूनी रूप से आधुनिक चिकित्सा पद्धति का अभ्यास करने की अनुमति मिल जाएगी।

गुरुवार रात आईएमए नेताओं और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Chief Minister Devendra Fadnavis) के बीच हुई बैठक के बाद, राज्य ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को आश्वासन दिया कि वह पंजीकरण प्रक्रिया को निलंबित कर दिया जायेगा। इसके बाद निलंबन की पुष्टि करते हुए एक परिपत्र जारी किया गया।

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