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Rajpal Yadav: राजपाल यादव को नहीं मिली जमानत, सोमवार को एक्टर के पक्ष में आएगा फैसला?

Rajpal Yadav Check Bounce Case: दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार को मशहूर कॉमेडियन और अभिनेता राजपाल यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। राजपाल यादव इस समय तिहाड़ जेल में बंद हैं, जहां उन्हें करीब 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में सजा काटनी पड़ रही है।

Shradha Tulsyanअपडेटेड Feb 12, 2026 पर 4:32 PM
Rajpal Yadav: राजपाल यादव को नहीं मिली जमानत, सोमवार को एक्टर के पक्ष में आएगा फैसला?

हास्य के बादशाह राजपाल यादव तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे अपनी जमानत के लिए जूझ रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में आज चेक बाउंस केस की महत्वपूर्ण सुनवाई हुई, जहां 9 करोड़ रुपये के इस मामले में उन्हें राहत मिलने की उम्मीद थी। 2010 से चला आ रहा यह विवाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है, और बॉलीवुड के दिग्गजों ने उनका साथ देना शुरू कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव की जमानत याचिका को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया है। अब दिल्ली हाई कोर्ट 16 फरवरी को इस मामले में सुनवाई करेगा।

केस की जड़ें 2010 में हैं, जब राजपाल ने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म 'अता पत्ता लापता' के लिए दिल्ली की मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपये का लोन लिया। फिल्म फ्लॉप रही, और कर्ज चुकाने में चूक हो गई। बाद में जारी सात चेक बाउंस हो गए, जिसके चलते नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। अप्रैल 2018 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राजपाल और उनकी पत्नी राधा को दोषी ठहराया, छह माह की सजा सुनाई। 2019 में सेशन कोर्ट ने फैसले को बरकरार रखा, तब से हाईकोर्ट में अपील लंबित है।

आज की सुनवाई में राजपाल की लीगल टीम ने जमानत के लिए मजबूत दलीलें पेश कीं थी। तिहाड़ जेल से लाइव अपडेट्स आते ही इंडस्ट्री में हलचल मच गई। सलमान खान और अजय देवगन ने मदद का वादा किया, जबकि सोनू सूद ने नैतिक समर्थन दिया। सिंगर मीका सिंह ने 11 लाख रुपये देने की घोषणा की, तो अनूप जलोटा ने 5 लाख का योगदान देने का ऐलान किया। मीका ने वीडियो में कहा, "सिर्फ घोषणा न करें, असल मदद करें।" यह एकजुटता राजपाल के कठिन समय में प्रेरणा बनी हुई है।

अदालत ने सुनवाई के दौरान साफ कहा कि राजपाल यादव ने अपने वादे पूरे नहीं किए और कानून के मुताबिक उन्हें जेल जाना पड़ा। हालांकि, उनके वकील ने दलील दी कि शेष रकम अदालत में जमा कराई जा सकती है और परिवार में शादी होने के कारण उन्हें जमानत दी जाए। अदालत ने इस पर सहानुभूति जताई लेकिन कहा कि “कानून, कानून होता है।”

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