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Jr NT Rama Rao: दिल्ली हाई कोर्ट ने NTR की पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स सुरक्षा पर सुनाया अहम फैसला

Jr NT Rama Rao: सुपरस्टार अभिनेता नंदमुरी तारक रामा राव (NTR) के पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स की सुरक्षा पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है।

Moneycontrol Hindi Newsअपडेटेड Jan 29, 2026 पर 3:39 PM
Jr NT Rama Rao: दिल्ली हाई कोर्ट ने NTR की पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स सुरक्षा पर सुनाया अहम फैसला
दिल्ली हाई कोर्ट ने NTR की पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स सुरक्षा पर सुनाया अहम फैसला

Jr NT Rama Rao: पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स की सुरक्षा मामले में जूनियर एनटीआर को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट का दखल एक्टर की उस पिटीशन के बाद आया है, जिसमें उन्होंने अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर उनकी पहचान के बड़े पैमाने पर बिना इजाज़त और कमर्शियल गलत इस्तेमाल का ज़िक्र किया था। इस मामले पर ध्यान देते हुए, माननीय हाई कोर्ट ने उनके पर्सनैलिटी राइट्स को सुरक्षा दी।

यह प्रोटेक्शन उनके नाम और पॉपुलर पहचान जैसे "NTR", "Jr. NTR", "NTR Jr.", "तारक", "नंदामुरी तारक रामा राव जूनियर", "जूनियर. नंदामुरी तारक रामाराव" और उनके निकनेम जैसे "मैन ऑफ मासेज़", "यंग टाइगर" वगैरह के गैर-कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल को कवर करता है, साथ ही उनकी इमेज, शक्ल और संबंधित चीज़ों को भी। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगर ऐसा कोई भी गैर-कानूनी इस्तेमाल पाया जाता है, तो उसे लागू कानूनों के अनुसार हटा दिया जाना चाहिए।

खास बात यह है कि माननीय कोर्ट ने पहली नज़र में ही साफ तौर पर माना है कि नंदामुरी तारक रामाराव (NTR) ने भारत में एक सेलिब्रिटी का दर्जा हासिल कर लिया है। कोर्ट ने कहा कि उनका नाम, इमेज और पहचान लोगों के मन में उनसे खास तौर पर जुड़ी हुई है, जिससे उन्हें अपनी पर्सनैलिटी और उससे जुड़ी चीज़ों पर मालिकाना हक मिलता है।

माननीय कोर्ट ने आगे यह भी माना कि पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी अधिकार भारत के संविधान के आर्टिकल 19 और 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का एक ज़रूरी हिस्सा हैं, और इन्हें कॉपीराइट एक्ट, 1957 और ट्रेड मार्क्स एक्ट, 1999 के प्रावधानों के ज़रिए लागू किया जा सकता है।

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