Sameer Wankhede: आर्यन खान की सीरीज को लेकर समीर वानखेड़े ने किया था मानहानि का केस, दिल्ली हाई कोर्ट आज देगी फैसला

Sameer Wankhede: समीर वानखेड़े ने अपने मानहानि केस में आरोप लगाया गया कि रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित नेटफ्लिक्स सीरीज के माध्यम से उनके खिलाफ गलत बातें फैलाई गई हैं।

अपडेटेड Jan 29, 2026 पर 10:15 AM
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आर्यन खान की सीरीज को लेकर समीर वानखेड़े ने किए मानहानि केस पर आज आएगा फैसला

Sameer Wankhede: दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी समीर वानखेड़े द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे पर अपना फैसला सुनाने वाला है। यह मुकदमा वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में उनके दिखाए कैरेक्टर को लेकर दायर किया गया था।

आधिकारिक वेबसाइट पर छपी मुकदमे की सूची के मुताबिक, न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कौरव की अध्यक्षता वाली एकल-न्यायाधीश पीठ 29 जनवरी को सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाएगी। मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित नेटफ्लिक्स सीरीज के माध्यम से वानखेड़े की प्रतिष्ठा, गरिमा और सार्वजनिक छवि को गंभीर रूप से खराब किया है, साथ ही उनके परिवार को भी नुकसान पहुंचाया है।

उन्होंने यह भी दावा किया कि नशीली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई करने वाली एजेंसियों की छवि धूमिल हुई है और उसे नकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों में जनता का विश्वास कमज़ोर हुआ है। इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और नेटफ्लिक्स को समन जारी किया था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों से प्रथम दृष्टया संतुष्ट है और मानता है कि न्यायिक जांच आवश्यक है।


अपनी याचिका में, वानखेड़े ने रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट, नेटफ्लिक्स, एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर), गूगल एलएलसी, मेटा प्लेटफॉर्म्स, आरपीजी लाइफस्टाइल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य संबंधित पक्षों के खिलाफ स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा के साथ-साथ हर्जाने की मांग की है।

समीर वानखेड़े का दावा है कि वेब सीरीज़ में जानबूझकर उनके खिलाफ पक्षपातपूर्ण और मानहानिकारक सीन दिखाए गए है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि समीर वानखेड़े और आर्यन खान का मामला वर्तमान में बॉम्बे हाई कोर्ट और मुंबई की एक विशेष एनडीपीएस अदालत में लंबित है।

याचिका में कहा गया है कि वेब सीरीज़ में एक किरदार को "सत्यमेव जयते" कहते हुए दिखाया गया है और उसके तुरंत बाद वही किरदार अश्लील इशारा करता है। यह राष्ट्रीय प्रतीक का हिस्सा रहे नारे का अपमान है और राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 के तहत दंडनीय अपराध है।

समीर ने हर्जाने के तौर पर 2 करोड़ रुपये की मांग की है, जिसे कैंसर रोगियों के इलाज के लिए टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल को दान किया जाएगा। उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद 2 दिसंबर, 2025 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

यह भी आरोप लगाया गया है कि सीरीज सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और दंड संहिता की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन करती है, क्योंकि इसमें अश्लील और आपत्तिजनक बातों का उपयोग करके राष्ट्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया है।

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