2015 Mumbai Hotel Fire Case: बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार (10 जून) को बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) को आदेश दिया कि वह 2015 में होटल में लगी आग में मारे गए आठ लोगों के परिजनों को 50-50 लाख रुपये का मुआवजा दे। अदालत ने बीएमसी पर कर्तव्य का पालन करने में पूरी तरह विफल रहने का आरोप भी लगाया। मुंबई के कुर्ला स्थित 'होटल सिटी किनारा' में 16 अक्टूबर, 2015 को आग लग गई थी। इस आगजनी में आठ लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों में से सात 18-20 वर्ष की आयु के छात्र थे। जबकि आठवां पीड़ित विरार का 31-वर्षीय डिजाइन इंजीनियर था।
