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संभल शाही जामा मस्जिद सर्वे पर मुस्लिम पक्ष को झटका, हाई कोर्ट ने दिया ये बड़ा फैसला

Sambhal Shahi Jama Masjid : इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले का मतलब है कि अब जिला अदालत में इस मामले की सुनवाई और सर्वे की प्रक्रिया आगे जारी रहेगी। यह फैसला जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने सुनाया। उन्होंने मुस्लिम पक्ष की सभी दलीलों को खारिज कर दिया

MoneyControl Newsअपडेटेड May 19, 2025 पर 3:12 PM
संभल शाही जामा मस्जिद सर्वे पर मुस्लिम पक्ष को झटका, हाई कोर्ट ने दिया ये बड़ा फैसला
Sambhal Shahi Jama Masjid: संभल जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हाईकोर्ट ने दिया ये फैसला

Sambhal Shahi Jama Masjid : संभल जामा मस्जिद को लेकर इलाहाबद हाईकोर्ट ने सोमवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के लिए निचली अदालत द्वारा जारी आदेश को बरकरार रखा। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश में कोई मुद्दा नहीं पाया।

कोर्ट ने दिया ये फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले का मतलब है कि अब जिला अदालत में इस मामले की सुनवाई और सर्वे की प्रक्रिया आगे जारी रहेगी। यह फैसला जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने सुनाया। उन्होंने मुस्लिम पक्ष की सभी दलीलों को खारिज कर दिया। 13 मई को इस याचिका पर बहस पूरी हो गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था।

मस्जिद कमेटी ने की थी ये मांग

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