Anna University Sexual Assault Case: तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की एक महिला अदालत ने पिछले साल दिसंबर में अन्ना यूनिवर्सिटी में एक छात्रा का यौन उत्पीड़न करने के मामले में दोषी करार दिए गए ज्ञानशेखरन को सोमवार (2 जून) को बिना किसी छूट के न्यूनतम 30 साल तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई। महिला कोर्ट की जज एम. राजलक्ष्मी ने कहा कि दोषी को बिना किसी छूट के कम से कम 30 साल जेल में रहना होगा। इसके साथ दोषी पर 90,000 रुपए जुर्माना भी लगा है।