Chandigarh Law Row: केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को संविधान के आर्टिकल 240 के तहत लाने की खबरों पर केंद्र ने सफाई दी है। पंजाब में बढ़ते राजनीतिक हंगामे के बीच सरकार ने रविवार (23 नवंंबर) को कहा कि चंडीगढ़ के लिए केंद्रीय कानून बनाने की प्रक्रिया को आसान बनाने का प्रस्ताव सिर्फ विचाराधीन है। इस पर कोई आखिरी फैसला नहीं लिया गया है। गृह मंत्रालय (MHA) ने कहा कि केंद्र का संसद के शीतकालीन सत्र में चंडीगढ़ प्रशासन पर कोई विधेयक पेश करने का फिलहाल इरादा नहीं है। MHA ने कहा कि सभी के साथ परामर्श के बाद ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल, चंडीगढ़ प्रशासन को लेकर चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है।
