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Mamata Banerjee: CM ममता बनर्जी का दावा, 'भाजपा ने AI की मदद से हटाए 54 लाख मतदाताओं के नाम'

Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी ने चुनाव से पहले मतदाता सूची से 54 लाख मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल किया है।

Translated By: Ashwani Kumar Srivastavaअपडेटेड Dec 31, 2025 पर 9:13 AM
Mamata Banerjee: CM ममता बनर्जी का दावा, 'भाजपा ने AI की मदद से हटाए 54 लाख मतदाताओं के नाम'
CM ममता बनर्जी का दावा, 'भाजपा ने AI की मदद से हटाए 54 लाख मतदाताओं के नाम'

Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी ने चुनाव से पहले मतदाता सूची से 54 लाख मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल किया है। सोशल मीडिया पर "डिजिटल हेरफेर" और फर्जी वीडियो के खिलाफ चेतावनी देते हुए बनर्जी ने दावा किया कि यह कार्रवाई नागरिकों को उनके मतदान के अधिकार से वंचित करने के उद्देश्य से की गई थी, ताकि गलत या नकली नाम जोड़कर लोगों से उनका वोट देने का अधिकार छीना जा सके।

बांकुरा जिले के बरजोरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा, "सोशल मीडिया पर हर वीडियो पर विश्वास न करें। आज AI का युग है। उन्होंने (भाजपा ने) AI की मदद से 54 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए हैं। देखिए भाजपा ऐसा कर रही है। आपके मतदान के अधिकार को छीनने के लिए नकली नाम बनाए जा रहे हैं। जब आप मतदान केंद्र जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप वोट नहीं दे सकते क्योंकि उसी नाम का कोई और व्यक्ति आपका वोट डाल देगा। अपनी आंखें और कान खुले रखें। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) आपके लिए विनाशकारी साबित होगा।"

बीजेपी ने मतदाता सूची से 1.5 करोड़ नाम हटाने की साजिश रची

उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ने बंगाल की मतदाता सूची से 1.5 करोड़ नाम हटाने की साजिश रची है और यह भी आरोप लगाया कि मतदान केंद्रों के भीतर बूथ स्तरीय एजेंटों (BLA) को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री बनर्जी ने IANS को बताया, “व्हाट्सएप के जरिए निर्देश जारी किए जा रहे हैं। अगर आप (चुनाव आयोग) में हिम्मत है तो हमें लिखित में दें। हम न्याय के लिए जनता की अदालत और कानून की अदालत में जाएंगे।”

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