सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि फिक्स टर्म के आजीवन कारावास की सजा पाए दोषी को तय समय पूरी होने के बाद रिहा किया जाना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में छूट आदेश की जरूरत नहीं है, जहां दोषियों को पूरा जीवन जेल में बिताने की सजा सुनाई गई हो। शीर्ष अदालत ने 2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड में दोषी सुखदेव पहलवान की रिहाई का आदेश देते हुए यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि उसे जेल से रिहा किया जाना चाहिए, क्योंकि उसकी 20 साल की सजा पूरी हो चुकी है।