केंद्र सरकार ने 'ड्रग्स रूल्स, 1945' में संशोधन करते हुए 'शेड्यूल K' के तहत आने वाली कैटेगरी से सिरप को हटा दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि यह फैसला खराब कफ सिरप के मामलों और दवा की सुरक्षा को लेकर चिंताओं को देखते हुए लिया गया है। दरअसल, 9 जून को जारी एक नोटिफिकेशन में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग्स (पांचवां संशोधन) नियम, 2026 की घोषणा की, जो ऑफिशियल गजट में पब्लिश होने के साथ ही लागू हो गए। इस संशोधन के तहत, ड्रग्स नियम, 1945 की अनुसूची K से ‘सिरप’ शब्द हटा दिया गया है।
