
Delhi Air Pollution : राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बुधवार यानी 24 नवबंर को भी एयर क्वालिटी बेहद खराब होने के साथ आसमान में जहरीली धुंध की चादर छाई हुई है। जहरीली हवा में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, बुधवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) सोमवार को दर्ज किए गए 374 से बढ़कर 400 पर पहुंच गया। CAQM) ने बड़ा कदम उठाया है। सभी सरकारी और निजी दफ्तरों में सिर्फ 50% स्टाफ को फिजिकल उपस्थिति की अनुमति दी गई है। बाकी कर्मचारियों को बाध्य रूप से वर्क-फ्रॉम-होम करना होगा। CAQM ने GRAP स्टेज-IV के कुछ सख्त नियमों को स्टेज-III में लागू कर दिया है।
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत बड़े बदलाव किए गए हैं। अब GNCTD के तहत आने वाले सभी सरकारी दफ्तर और दिल्ली में चलने वाले सभी प्राइवेट ऑफिस सिर्फ 50% स्टाफ के साथ काम करेंगे। बाकी कर्मचारी घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) करेंगे।
सरकारी दफ्तरों में नई व्यवस्था
प्राइवेट ऑफिस के लिए नियम
क्यों लिया गया यह फैसला?
पर्यावरण और वन विभाग ने यह आदेश एनवायरनमेंट (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1986 की धारा 5 के तहत जारी किया है। सर्दियों में दिल्ली की हवा लगातार खराब हो रही है, और PM2.5 तथा PM10 के स्तर बार-बार सुरक्षित सीमा से ऊपर जा रहे हैं। दिल्ली 1987 से “एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया” घोषित है और हर साल सर्दियों में GRAP के तहत सख्त कदम उठाए जाते हैं।
किन सेवाओं को छूट मिलेगी?
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