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वर्क फ्रॉम होम, बिना PUC के पेट्रोल नहीं, पुरानी कारों पर बैन, 18 दिसंबर से दिल्ली में प्रदूषण के चलते ये नए नियम लागू

Delhi Air Pollution: इन नए नियमों में ऑफिसों को हाइब्रिड मोड में काम करने, कंस्ट्रक्शन का सामान ढोने वाले वाहनों पर रोक, और वाहनों के लिए PUC सर्टिफिकेट अनिवार्य करना शामिल है। ये सारे कदम ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज-4 के तहत लिए गए हैं

Shubham Sharmaअपडेटेड Dec 17, 2025 पर 9:03 PM
वर्क फ्रॉम होम, बिना PUC के पेट्रोल नहीं, पुरानी कारों पर बैन, 18 दिसंबर से दिल्ली में प्रदूषण के चलते ये नए नियम लागू
Delhi Pollution: 18 दिसंबर से दिल्ली में प्रदूषण के चलते ये नए नियम लागू

दिल्ली की हवा एक बार फिर बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई है। राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) लगातार तीन दिन से ‘गंभीर’ कैटेगरी (Severe Category) में बना हुआ है। इसके बाद दिल्ली सरकार ने कई नए सख्त कदमों की घोषणा की है, ताकि प्रदूषण को कुछ हद तक रोका जा सके। नए नियम गुरुवार से लागू होंगे

इन नए नियमों में ऑफिसों को हाइब्रिड मोड में काम करने, कंस्ट्रक्शन का सामान ढोने वाले वाहनों पर रोक, और वाहनों के लिए PUC सर्टिफिकेट अनिवार्य करना शामिल है। ये सारे कदम ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज-4 के तहत लिए गए हैं।

ऑफिसों में 50% ‘वर्क फ्रॉम होम’ जरूरी

राजधानी के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि अब से दिल्ली के सभी सरकारी और निजी दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम (WFH) पॉलिसी अपनानी होगी।

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