Supreme Court on Delhi Vehicle Ban: राष्ट्रीय राजधानी में एयर क्वालिटी बेहद खराब होने के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (17 दिसंबर) को अपने पहले के आदेश में बदलाव किया। इससे दिल्ली-NCR अथॉरिटी को उन पुरानी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करने की इजाजत मिल गई है जो BS-IV एमिशन स्टैंडर्ड को पूरा नहीं करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त के अपने आदेश में बदलाव करते हुए बुधवार (17 दिसंबर) को साफ किया कि ऐसी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है जो BS-IV से कम एमिशन स्टैंडर्ड को पूरा करती हैं।
