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Delhi Ease of Doing Business Bill 2026: दिल्ली में बिजनेस करना होगा आसान! कैबिनेट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल 2026 को दी मंजूरी

Delhi Ease of Doing Business Bill 2026: दिल्ली कैबिनेट ने बुधवार को दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल, 2026 को मंजूरी दे दी। इस बिल का मकसद राजधानी में कारोबार शुरू करने और चलाने के लिए जरूरी मंजूरी, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और दूसरी अनुमति लेने की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाना है।

Edited By: Ashwani Kumar Srivastavaअपडेटेड Sep 03, 2026 पर 10:23 AM
Delhi Ease of Doing Business Bill 2026: दिल्ली में बिजनेस करना होगा आसान! कैबिनेट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल 2026 को दी मंजूरी
दिल्ली कैबिनेट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल 2026 को दी मंजूरी

Delhi Ease of Doing Business Bill 2026: दिल्ली कैबिनेट ने बुधवार को दिल्ली 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल, 2026' को मंजूरी दे दी। इस बिल का मकसद राजधानी में कारोबार शुरू करने और चलाने के लिए जरूरी मंजूरी, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और दूसरी अनुमति लेने की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाना है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूर किए गए इस बिल में एक सिंगल-विंडो ऑनलाइन सिस्टम का प्रस्ताव है। इसके जरिए कारोबारी अलग-अलग मंजूरी, रजिस्ट्रेशन, नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC), लाइसेंस और दूसरी जरूरतों के लिए अप्लाई कर सकेंगे। प्रस्तावित सिस्टम के लिए दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (DSIIDC) नोडल एजेंसी होगी।

प्रस्तावित कानून के तहत, शेड्यूल-3 में बताई गई कम जोखिम वाली कई गतिविधियों के लिए एप्लीकेशन जमा करते ही मंजूरी, परमिशन, लाइसेंस या NOC दे दी जाएगी। तय सीमा के अंदर आने वाली कुछ कम जोखिम वाली गतिविधियों और मामलों के लिए सेल्फ-डिक्लेरेशन (स्व-घोषणा) भी स्वीकार किया जाएगा।

तय समय में नहीं मिली मंजूरी तो मानी जाएगी स्वीकृत

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