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Uttarakhand Rape Case: मां ने अपने बॉयफ्रेंड से अपनी ही बेटी का कराया दुष्कर्म, हुई गिरफ्तार

पुलिस ने बुधवार को अनामिका शर्मा और उसके बॉयफ्रेंड सुमित पटवाल को हरिद्वार के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी तब हुई जब मेडिकल जांच में उसकी नाबालिग बेटी के यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई

Curated By: Abhishek Guptaअपडेटेड Jun 05, 2025 पर 10:16 PM
Uttarakhand Rape Case: मां ने अपने बॉयफ्रेंड से अपनी ही बेटी का कराया दुष्कर्म, हुई गिरफ्तार
यह मामला मंगलवार को तब सामने आया जब नाबालिग ने अपने पिता को अपनी आपबीती सुनाई

Uttarakhand News: हरिद्वार की एक पूर्व भाजपा नेता अनामिका शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। उस पर अपनी 13 वर्षीय बेटी के साथ अपने बॉयफ्रेंड और उसके सहयोगी द्वारा दुष्कर्म करने की अनुमति देने का आरोप लगा है। बता दें कि वह पहले पार्टी की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रह चुकी हैं। पुलिस के अनुसार, इस साल जनवरी से मार्च के बीच कई बार यह जघन्य अपराध किया गया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन पर POCSO एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं, जिसमें सामूहिक दुष्कर्म भी शामिल है, के तहत मामला दर्ज किया गया है।

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के मुताबिक, नाबालिग के साथ उसकी मां के बॉयफ्रेंड सुमित पटवाल और उसके सहयोगी शुभम (दोनों अपनी तीस की उम्र में) ने इस साल जनवरी से मार्च के बीच हरिद्वार, आगरा और वृंदावन में कई बार सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने बताया कि इन पुरुषों ने बच्ची की मां की सहमति और उसकी उपस्थिति में अपराध को अंजाम दिया। उन्होंने यह भी धमकी दी कि यदि बच्ची ने किसी को बताया तो उसके पिता की हत्या कर देंगे।

उत्तराखंड पुलिस ने बुधवार को अनामिका शर्मा और उसके बॉयफ्रेंड सुमित पटवाल को हरिद्वार के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी तब हुई जब मेडिकल जांच में उसकी नाबालिग बेटी के यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई। हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने भी पुष्टि की कि पटवाल के सहयोगी शुभम को बुधवार देर रात मेरठ के शाहपुर से गिरफ्तार किया गया।

मामले का खुलासा हुआ एक्शन

यह मामला मंगलवार को तब सामने आया जब नाबालिग ने अपने पिता को अपनी आपबीती सुनाई। उसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। तीनों के खिलाफ BNS की धारा 70 (2) (सामूहिक दुष्कर्म), 351(3) (आपराधिक धमकी), 3(5) (साझा इरादे को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा आपराधिक कृत्य) और POCSO अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

जैसे ही अनामिका शर्मा का नाम इस मामले में सामने आया, उसे पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। हालांकि, हरिद्वार में भाजपा सूत्रों का दावा है कि उन्होंने अगस्त 2024 से कोई भी पार्टी पद नहीं संभाला है। जानकारी के मुताबिक, अनामिका अपने पति से अलग हो गई थी और अपने बॉयफ्रेंड के होटल में रह रही थी, जबकि उसकी बेटी अपने पिता की कस्टडी में थी।

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