Goa Nightclub Fire Update: भारतीय विदेश मंत्रालय गोवा के उस नाइट क्लब के मालिकों गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा के पासपोर्ट रद्द करने पर विचार कर रहा है, जहां 6 दिसंबर को आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। यह कदम गोवा सरकार के अनुरोध के बाद उठाया जा रहा है। सूत्रों ने बुधवार को बताया कि मंत्रालय को गोवा सरकार से गौरव और सौरभ लूथरा के संबंध में एक लेटर मिला। उन्होंने बताया कि मंत्रालय नियमों के अनुसार, भारतीय पासपोर्ट अधिनियम के तहत उनके पासपोर्ट रद्द करने के अनुरोध की जांच कर रहा है।
गोवा के अरपोरा स्थित 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइट क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा 6 दिसंबर की रात को हुई घटना के बाद थाईलैंड भाग गए थे। उनके खिलाफ इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। गोवा के नाइट क्लब में लगी भीषण आग की घटना के मुख्य आरोपी एवं मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा ने अपने प्रतिष्ठान में आग लगने की सूचना मिलते ही एक घंटे के भीतर थाईलैंड के लिए टिकट बुक कर लिए थे।
इस घटना में 25 लोगों की मौत हो गई थी। गोवा पुलिस की जांच के अनुसार, लूथरा बंधुओं ने 7 दिसंबर को देर रात 1:17 बजे एक ट्रैवल पोर्टल के माध्यम से थाईलैंड के फुकेट के लिए अपने टिकट बुक किए थे। इस समय पुलिस और प्रशासन उत्तरी गोवा के अरपोरा स्थित नाइटक्लब 'बर्च बाय रोमियो लेन' में लगी आग से जूझ रहे थे। वहां के कर्मचारियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे।
बुधवार को दोनों को अंतरिम राहत नहीं मिल पाई, क्योंकि दिल्ली की एक अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी। दोनों रविवार तड़के इंडिगो के विमान से फुकेट के लिए रवाना हुए। गोवा के नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत के चार दिन बाद सौरभ और गौरव लूथरा ने बुधवार को दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल मांगी।
गोवा पुलिस के मुताबिक, आग लगने के कुछ घंटों बाद ही वे थाईलैंड के लिए फ्लाइट ले चुके थे। बुधवार को लूथरा भाईयों की ओर से पेश हुए सीनियर वकील सिद्धार्थ लूथरा और वकील तनवीर अहमद मीर ने एडिशनल सेशंस जज (ASJ) वंदना के सामने अपनी दलील दी। लूथरा बंधुओं ने कहा है कि वे केवल लाइसेंसधारी हैं, न कि उस इमारत के वास्तविक मालिक जहां क्लब स्थित था।
दोनों भाइयों ने चार सप्ताह की अग्रिम जमानत का अनुरोध किया है ताकि थाईलैंड से दिल्ली लौटने के तुरंत बाद उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिकाओं की सुनवाई के दौरान, लूथरा बंधुओं की ओर से पेश हुए वकील ने उनके भाग जाने के आरोप का खंडन करते हुए कहा कि वे व्यापारिक बैठक के लिए थाईलैंड गए थे। वकील ने कहा कि उन पर किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं बनती, यहां तक कि अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं।
पीटीआई के मुताबिक, गोवा पुलिस की ओर से पेश हुए वकील ने अंतरिम सुरक्षा का विरोध करते हुए कहा कि लुथरा बंधुओं के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए हैं। घटना के बाद वे फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि जब पुलिस 8 दिसंबर को लूथरा बंधुओं के घर गई, तो उनके परिवार ने उनके ठिकाने के बारे में अनभिज्ञता जताई।