दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से पूछा कि जब राजधानी में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, तब एयर प्यूरीफायर पर 18% GST लगाना सही कैसे ठहराया जा सकता है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि नागरिकों को साफ हवा देना सरकार का न्यूनतम कर्तव्य है और अगर आप लोगों को स्वच्छ हवा नहीं दे पा रहे हैं, तो कम से कम एयर प्यूरीफायर पर टैक्स का बोझ तो घटाइए।
