कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने बाइक टैक्सी (Bike Taxi) सर्विस के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। हाईकोर्ट ने ओला, उबर और रैपिडो जैसी एग्रीगेटर कंपनियों को बड़ा झटका देते हुए राज्य में बाइक टैक्सी सेवाओं को लेकर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल इन सेवाओं को राज्य में संचालित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वह इसे लेकर डायरेक्टिव जारी करे।