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Khan Sir News: खान सर की आज हो सकती है गिरफ्तारी, फायरिंग के बाद कोचिंग के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा

Khan Sir FIR News: खान सर के खिलाफ कदमकुआं पुलिस स्टेशन में हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने यह कार्रवाई खान सर के बॉडीगार्ड्स के बयानों के आधार पर की है। उन्होंने जांच करने वालों को बताया कि खान सर ने उनसे कहा था, "तुम गोली चलाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा।"

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Jun 07, 2026 पर 9:40 AM
Khan Sir News: खान सर की आज हो सकती है गिरफ्तारी, फायरिंग के बाद कोचिंग के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा
Khan Sir FIR News: पटना में फायरिंग मामले में आज खान सर की गिरफ्तारी हो सकती है

Khan Sir FIR News: 'खान सर' के नाम से मशहूर टीचर फैसल खान मुश्किल में घिर गए हैं। कोचिंग सेंटर के बाहर हुई फायरिंग मामले में पटना पुलिस आज खान खान को गिरफ्तार कर सकती है। खान सर के खिलाफ कदमकुआं पुलिस स्टेशन में हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने यह कार्रवाई खान सर के बॉडीगार्ड्स के बयानों के आधार पर की है। उन्होंने जांच करने वालों को बताया कि खान सर ने उनसे कहा था, "तुम गोली चलाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा।" इन बयानों के आधार पर पुलिस ने उन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 के तहत मामला दर्ज किया है।

फैसल खान के एक वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल पटना दीवानी अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर करेंगे। खान के कोचिंग संस्थान में हुई तोड़फोड़ के संबंध में दर्ज एक FIR में उनका नाम शामिल किया गया है। वकील अरविंद कुमार महुआर ने आरोप लगाया कि उनके मुवक्किल को बदनाम करने की साजिश के तहत उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है।

पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कार्तिकेय शर्मा ने शुक्रवार को कहा था कि ‘खान ग्लोबल स्टडीज इंस्टिट्यूट’ में तोड़फोड़ के मामले से जुड़ी FIR में शिक्षक और यूट्यूबर फैसल खान का नाम शामिल किया गया है। पुलिस ने कोचिंग संस्थान के दो गार्ड को हिरासत में लिया था।

आरोप है कि मंगलवार रात 15-20 लोगों के एक समूह ने कोचिंग सेंटर का पोस्टर फाड़ दिया और परिसर में पथराव किया। इस दौरान दोनों गार्ड ने कथित रूप से गोलियां चलाईं। वकील ने कहा, "प्रतिशोधात्मक कार्रवाई के तहत FIR में खान सर का नाम जोड़ा गया है, क्योंकि उनके कर्मचारियों ने एक अन्य कोचिंग सेंटर के निदेशक के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। वह आत्मसमर्पण नहीं करेंगे और अदालत के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दायर करेंगे।"

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